कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम के बारे में "फर्जी खबर" पर रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
Praveen Mishra
17 Dec 2024 7:58 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोपी रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज अपराध में आगे की सभी जांच पर मंगलवार को रोक लगा दी।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अंतरिम आदेश पारित किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत दर्ज अपराध की जांच पर रोक लगा दी।
अदालत ने कहा, 'यह समझ में आता है कि यह धारा किस तरह से इस मामले में अपने दूरस्थ अर्थों पर लागू होती है. इसलिए यह प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपराध का एक लापरवाह पंजीकरण है। यदि ऐसे अपराध को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी, 2025 तक सभी आगे की जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश होगा।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
आरोप है कि 27 मार्च को शाम करीब 7.15 बजे आर कन्नड़ चैनल ने एक खबर प्रसारित की जिसमें दावा किया गया कि बेंगलुरु में एमजी रोड पर यातायात को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए रास्ता बनाने के लिए रोक दिया गया था और इसलिए एक एम्बुलेंस फंस गई थी।
हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में नहीं थे। शिकायतकर्ता के अनुसार वह मैसूर में था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुण श्याम ने कहा कि कथित वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटा दिया गया।
अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी, 2025 की तारीख तय की।