एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं है, इसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल है: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Jun 2024 3:53 PM IST

  • एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं है, इसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें वन्यजीव अध्ययन केंद्र नामक ट्रस्ट को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया था। इस आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि आदेश पारित करने से पहले ट्रस्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी उपन्यासकार डॉ. के शिवराम कारंत के पोते उल्लास कारंत हैं और 04-09-2023 के आदेश को रद्द कर दिया।

    आदेश में कहा गया है कि “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, बहुत पुराने हैं और उन्हें असीमित सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन, यह भी उतना ही पुराना है कि जब इसके परिणाम गंभीर हों, तो इसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, भले ही इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। इसलिए, अधिनियम में वर्णित शब्द 'सुनवाई का उचित अवसर' को केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) की विशिष्टता के कारण मामले के विशिष्ट तथ्यों पर व्यक्तिगत सुनवाई याचिकाकर्ता को अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।''

    पीठ ने अधिनियम की धारा 14 (2) का हवाला दिया और कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना प्रमाण पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) दंडनीय है, क्योंकि प्रमाण पत्र को रद्द करने से उस व्यक्ति की विकलांगता हो जाएगी, जिसका प्रमाण पत्र तीन साल की अवधि के लिए रद्द किया गया है। इसलिए, यह कहा गया कि इसके गंभीर नागरिक और आर्थिक परिणाम हैं।

    इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की, "सुनवाई का उचित अवसर" शब्दों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता। उन्हें अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो रद्द करने का आदेश पारित करने के परिणाम हैं।"

    संवाद सोसाइटी बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया मामले में मध्य प्रदेश ‌हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि “अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देती है। इसका परिणाम उपधारा (3) में पाया जाता है, जो तीन साल की अवधि के लिए रद्दीकरण का सामना करने वाली इकाई के लिए अधिनियम के तहत पंजीकरण की अनुमति नहीं देता है। यह एक भयानक नागरिक और आर्थिक परिणाम है जो आगे चलकर आएगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) केवल सुनवाई तक ही सीमित है, सुनवाई का मतलब केवल कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। इसलिए, विद्वान केंद्र सरकार के वकील की दलील को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज किया जाता है।”

    याचिका को स्वीकार करते हुए और विवादित आदेशों को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न दिए जाने से आदेश अस्थिर हो गया है। कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा, "इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि सुनवाई और व्यक्तिगत सुनवाई के बीच हमेशा एक संयोजन हो सकता है।"

    हालांकि, इसने कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को स्वतंत्रता दी कि यदि उसे आवश्यक लगे तो वह आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्य कर सकता है।

    साइटेशन नंबर: 2024 लाइव लॉ (कर) 289

    केस टाइटलः वन्यजीव अध्ययन केंद्र और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

    केस नंबर: रिट पी‌टिशन नंबर 27301/2023

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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