कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ गीत न गाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सोनू निगम के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाई

Praveen Mishra

15 May 2025 6:22 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ गीत न गाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सोनू निगम के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाई

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से गायक सोनू निगम के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी, जिन पर बेंगलुरु में आयोजित एक संगीत समारोह में कथित रूप से आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।

    जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाशकालीन पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना बयान दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई जाती, अगर याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करता है तो उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

    इसके अलावा, अदालत ने निगम को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस के साथ अपना बयान दर्ज करने की अनुमति दी और यदि जांच अधिकारी भौतिक रूप से बयान दर्ज करना चाहते हैं, तो गायक को अपने स्थान पर बयान दर्ज करने के लिए आईओ का खर्च वहन करना होगा।

    निगम पर BNS की धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (1) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 353 (सार्वजनिक शरारत के लिए जिम्मेदार बयान) के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए एकमात्र बयान से कोई शरारत नहीं हुई। वक्तव्य के बाद कार्यक्रम चलता रहा।

    यह पूछे जाने पर कि क्या घटना के समय शिकायतकर्ता मौजूद था। वकील ने जवाब दिया, "वह (शिकायतकर्ता) वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं है, शिकायत कहती है कि इसकी सूचना दी गई है।

    अतिरिक्त सरकारी लोक अभियोजक बी एन जगदीश ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कार्यक्रम लाइव था और इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने के लिए एक मंत्री के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को ईमेल और पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया है और उसने जांच में सहयोग नहीं किया है। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए जाने के बारे में कोई कानाफूसी नहीं की गई थी। अभियोजक ने हालांकि कहा कि अगर याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करता है तो वे आगे कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएंगे।

    इसके बाद, अदालत ने प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं और अंतरिम आदेश पारित किया।

    बाद में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता का बयान डाक के माध्यम से पुलिस को भेजा जाए। यह कहा गया था, "याचिकाकर्ता को डाक द्वारा बयान देने दें। वह एक सेलिब्रिटी हैं और अगर वह शहर में आते हैं तो तमाशा होगा।

    हालांकि, अभियोजक ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने दिया जाए। अदालत ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि "वह एक आम आदमी नहीं है और पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना बयान दर्ज करने का विकल्प दिया या यदि व्यक्तिगत रूप से उसके स्थान पर है, तो खर्च याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

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