निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन जारी करने के लिए विधायक की जनहित याचिका, विधानसभा में या सरकार के समक्ष उठा सकती है मुद्दा: कर्नाटक हाईकोर्ट

Praveen Mishra

19 July 2024 12:29 PM GMT

  • निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन जारी करने के लिए विधायक की जनहित याचिका, विधानसभा में या सरकार के समक्ष उठा सकती है मुद्दा: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी से संबंधित दसरहल्ली के विधायक एस मुनिराजू द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए 78 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    चीफ़ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता यहां निर्वाचित प्रतिनिधि है, वह एक विधायक है, याचिकाकर्ता के लिए हमेशा ऐसे मुद्दों को सदन या सरकार और उसके सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाने की संभावना है। जनहित याचिका की प्रकृति में एक रिट याचिका दायर करना और इस तरह के स्कोर पर राहत मांगना उचित नहीं कहा जाएगा, ऐसी किसी भी जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उन्होंने राशि जारी करने के लिए इस साल छह प्रतिवेदन भेजे थे। हमने इतने सारे अभ्यावेदन भेजे हैं कि अब हम कहां जाएं मालकिन। सड़कें और इमारतें जर्जर हालत में हैं। सड़कों पर गड्ढे इतने गहरे हैं कि दसरहल्ली में सड़कों पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है। अगर कोई दोपहिया वाहन चालक जाता है और गिर जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है।

    अदालत ने रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद कहा कि जिस तरह की शिकायत दर्ज करने की मांग की गई है, वह जनहित याचिका के माध्यम से विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें कहा गया है कि संविधान सभाओं और विधानसभाओं के लोगों की बेहतरी के लिए अनुदान में संशोधन को मंजूरी, उसकी सीमा, रद्द करना, संशोधन करना, कटौती या बढ़ाना पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा।

    इसमें कहा गया है, 'किसी विशेष विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के क्षेत्र के हिस्से के लिए कौन सा अनुदान स्वीकृत किया जाना है, यह पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा लिया जाना है. यह अनिवार्य रूप से लोकप्रिय सरकार का नीतिगत निर्णय है। ये निर्णय अनिवार्य रूप से लिए जाने और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं।

    याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया विचारों द्वारा निर्देशित थी, जिनमें से कई को किसी भी न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानदंडों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

    उन्होंने कहा, "लोकप्रिय सरकार विधानसभा क्षेत्रों, लोगों और नागरिकों की जरूरतों और हितों का ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छी है। ऐसे मामलों में और ऐसे क्षेत्रों में अदालत के जनहित क्षेत्राधिकार को लागू करना अच्छी तरह से कल्पना नहीं की जा सकती है।

    Next Story