कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण की याचिका खारिज की, कहा ऐसा आदेश सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है

Praveen Mishra

8 Jan 2025 7:35 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण की याचिका खारिज की, कहा ऐसा आदेश सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की गवर्निंग काउंसिल में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

    जस्टिस आर देवदास ने हालांकि इस संबंध में बार एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स की महिला सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह के आदेश पारित कर सकता है।

    उन्होंने कहा, 'हम सब आपके साथ हैं कि आरक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन यह कानून के मुताबिक होना चाहिए... यदि आप महिला अधिवक्ताओं की ओर से इस अनुरोध को रखते हैं तो उचित निर्णय लिया जाएगा। यह अदालत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर पाएगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं... सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध असाधारण शक्तियां हमारे पास नहीं हैं,"

    याचिका में एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की गई थी। वर्तमान प्रबंध समिति और संचालन परिषद का कार्यकाल 19 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो रहा था और एएबी ने आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

    न्यायालय ने हालांकि कहा कि शासी परिषद में आरक्षण के लिए मजबूर करने वाले किसी कानून के अभाव में, वह इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकता है।

    पीठ ने कहा, 'कानून की जरूरत यह है कि यदि उपनियमों में प्रावधान किए गए हैं और लागू नहीं किए गए हैं तब आप कह सकते हैं कि यह नहीं किया जा रहा है लेकिन उपनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहला उपबंध पुरस्थापित किया जाना चाहिए अथवा केवल सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है कि उपबंधों के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जाए।"

    इस मोड़ पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट लक्ष्मी आयंगर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम BD कौशिल (2024 लाइव लॉ (SC) 340) पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चुनावों से SCAB में न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था।

    हाईकोर्ट ने हालांकि कहा कि "संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए निर्देश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं। इस तरह की शक्तियों का प्रयोग इस अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हालिया मामले का भी उल्लेख किया , जहां अदालत ने दिल्ली के वकील निकायों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, जिनमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सभी जिला बार एसोसिएशन शामिल हैं।

    हालांकि, कोर्ट ने बताया कि अपने नवीनतम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बार एसोसिएशनों से जानकारी मांगी है। इसलिए, इस स्तर पर जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, तो हाईकोर्ट के लिए आदेश पारित करने की अनुमति नहीं होगी।

    आयंगर ने तब अदालत से 02 फरवरी को होने वाले गवर्निंग काउंसिल के चुनावों को स्थगित करने का अनुरोध किया। "आसमान नहीं गिरेगा। अगर चुनाव की तारीख स्थगित कर दी जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा.' उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में नोटिस जारी होने के बाद घटनाओं के कैलेंडर की घोषणा आज ही की गई है.

    न्यायालय ने हालांकि टिप्पणी की कि चुनाव पर सामान्य कानून अन्यथा निर्धारित करता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

    इसमें कहा गया है कि आरक्षण देने का उचित तरीका यह होगा कि अधिवक्ता संघ प्रक्रिया का पालन करते हुए संशोधन लाए। उन्होंने कहा, 'आरक्षण प्रदान करना कानून के प्रावधानों के बिना किया जा सकता है.हालांकि, चूंकि चुनावों की घोषणा की जाती है, कोर्ट ने कहा, "अब एएबी यह नहीं कर सकता, न ही यह अदालत कर सकती है। इसकी अनुमति नहीं है।"

    आदेश में कहा गया, 'याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं और इस अदालत को भी इस तरह के निर्देश जारी करने चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है... आचार संहिता लागू हो गई है। कानून की स्थापित स्थिति के संबंध में, कोई भी अदालत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है जिससे चुनावों में कोई हस्तक्षेप हो। इस प्रकार उपनियमों में कोई प्रावधान किए बिना गवर्निंग काउंसिल या प्रबंध समिति को आरक्षण प्रदान करने के लिए चुनाव अधिकारी या एचपीसी को कोई निर्देश जारी करना असंगत होगा।"

    एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयना कोठारी ने अदालत से आग्रह किया कि यदि चुनाव पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो बिना आरक्षण के चुनाव लड़ने वाली और हारने वाली महिला उम्मीदवारों को तीन साल (गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल) के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

    इससे प्रभावित हुए बिना कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की, 'मैं बार-बार कह रहा हूं कि ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया जा सकता है. कृपया सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करें... आपको उपनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। अनुरोध किया जाना है और एएबी के सामान्य निकाय के समक्ष रखा जाना है। अदालतें उपनियमों में प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्देश पारित नहीं कर सकती हैं।"

    एएबी के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विवेक सुब्बा रेड्डी ने भी आरक्षण के लिए समर्थन व्यक्त किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए "क्षेत्र में उतरना संभव नहीं होगा।"

    हाईकोर्ट ने अंततः याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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