कर्नाटक हाईकोर्ट ने BEML की ग्रुप-सी भर्ती अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाई, कंपनी को रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

27 Jun 2024 4:09 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने BEML की ग्रुप-सी भर्ती अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाई, कंपनी को रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा 27.09.2023 को जारी की गई भर्ती अधिसूचना को स्थगित रखा है, जिसमें ग्रुप-सी पद पर भर्ती के लिए कहा गया था। ज‌स्टिस के एस हेमलेखा की एकल पीठ ने कहा, "यह न्यायालय विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में विवादित अधिसूचना (27-09-2023) को आज से एक महीने की अवधि के लिए स्थगित रखना उचित समझता है।"

    इसके अलावा, इसने बीईएमएल लिमिटेड को अधिसूचना के तहत रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है। अनुबंध श्रमिकों के संघ ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए और अपने रोजगार को नियमित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    पीठ ने कहा कि सीएलआरए अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों में अनुबंध श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने का प्रावधान करने के लिए पेश किया गया था।

    नियमितीकरण की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा, "श्रम कानूनों के तहत नियमितीकरण के लिए उनके पास कानूनी दावा हो सकता है, लेकिन 226 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुबंध श्रमिकों द्वारा नियमितीकरण की मांग करते हुए, मुख्य नियोक्ता के अधीन काम कर रहा था या ठेकेदारों के अधीन था और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई संबंध था या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है, याचिकाकर्ता के लिए उपाय यह है कि वह औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क करे ताकि यह घोषित किया जा सके कि जिस अनुबंध श्रम प्रणाली के तहत उन्होंने काम किया था वह छद्म थी और वे प्रतिवादी संख्या 2 के प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं और परिणामी राहत के लिए।"

    इसमें यह भी कहा गया कि उचित उपाय औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क करना है क्योंकि न्यायालय के पास याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर नियमितीकरण द्वारा दोषमुक्त करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि जिस काम के लिए याचिकाकर्ताओं को अनुबंध श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था, वह बारहमासी प्रकृति का था, और उक्त प्रश्न का उत्तर कई कारकों के निर्धारण पर दिया जाएगा।

    तदनुसार, न्यायालय ने मामले का निपटारा कर दिया।

    साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (कर) 287

    केस टाइटल: वर्कमेन ऑफ बीईएमएल लिमिटेड और अन्य तथा यूनियन ऑफ इंडिया और एएनआर

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 573/2024


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