MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने ED समन पर लगाई रोक
Shahadat
28 Jan 2025 4:19 AM

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को अंतरिम आदेश में MUDA मामले में कथित संलिप्तता के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगाई।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने उनकी और मंत्री बी एस सुरेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज शिकायत और अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन रद्द करने की मांग की गई थी।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने तर्क दिया कि ED के पास संबंधित अपराधों का विवरण एकत्र करने के लिए समन जारी करने का अधिकार है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस अदालत के समक्ष दायर याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक समन जारी किए गए। यह बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति को जारी समन को अदालत की समन्वय पीठ ने रद्द कर दिया था।
इसके बाद अदालत ने कहा,
"जारी किए गए समन पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे इस अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही बाधित होगी। मामले को 10 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाता है। तब तक अंतरिम रोक का आदेश रहेगा।"
मामला अब 10 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया।