कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल सीएम की बेटी की कंपनी की SFIO जांच पर रोक लगाने पर आदेश सुरक्षित रखा

Shahadat

12 Feb 2024 5:21 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल सीएम की बेटी की कंपनी की SFIO जांच पर रोक लगाने पर आदेश सुरक्षित रखा

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की जांच पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। उक्त कंपनी की निदेशक केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन हैं।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा SFIO को कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए जारी निर्देश को चुनौती देने वाली एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।

    आदेश सुरक्षित रखने के बाद अदालत ने मौखिक रूप से SFIO को आदेश सुनाए जाने तक कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा।

    न्यायालय ने कंपनी से एसएफआईओ द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने को भी कहा।

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