कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'X' पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की
Shahadat
28 Nov 2024 9:53 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (27 नवंबर) को कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खारिज की। यह FIR पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज की गई।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और विजयेंद्र और प्रशांत मकानूर के खिलाफ कार्यवाही खारिज की।
दोनों पर आईपीसी की धारा 505(2) और 153ए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अप्रैल को गांधीनगर के एमसीसी नोडल अधिकारी ने शिकायतकर्ता को भाजपा के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट @BJP4Karnataka हैंडल पर की गई एक निश्चित पोस्ट के बारे में सूचित किया। उक्त ट्वीट में राज्य में कांग्रेस सरकार के शासन के बारे में कुछ बयान दिए गए। साथ ही सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ-साथ कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की गई।
आरोप लगाया गया कि उक्त बयान विभिन्न जाति, नस्ल, भाषाई समूहों और धर्मों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से दिए गए और ये बयान समाज में अव्यवस्था पैदा करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके अनुचित तरीके से वोट हासिल करने के लिए थे। शिकायत के आधार पर मल्लेश्वरम पुलिस ने उक्त FIR दर्ज की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुणा श्याम ने तर्क दिया कि FIR में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कभी भी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि FIR का पंजीकरण राजनीति से प्रेरित था। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठा के मौलिक अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने पूरी कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना की थी क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
केस टाइटल: बी वाई विजयेंद्र और एएनआर और कर्नाटक राज्य