कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

Praveen Mishra

17 March 2025 5:11 PM

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को टीवी पत्रकार राहुल शिवशंकर की याचिका मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह एफआईआर राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निधि आवंटन पर उनके एक ट्वीट को लेकर दर्ज की गई थी।

    जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और एफआईआर रद्द कर दी गई है।

    13 फरवरी को, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवशंकर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    शिवशंकर की ओर से पेश एडवोकेट बिपिन हेगड़े ने दलील दी, "मैंने ट्वीट में कोई झूठा बयान नहीं दिया है, मैंने सिर्फ बजट में उल्लिखित जानकारी को ही प्रस्तुत किया है, मिलॉर्ड्स।"

    शिवशंकर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि मंदिर, जो राज्य सरकार के लिए भारी राजस्व उत्पन्न करते हैं, उन्हें बजट में कोई निधि क्यों नहीं आवंटित की गई, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों को बड़ी मात्रा में धन आवंटित किया गया है।

    राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक बी. एन. जगदीशा ने अदालत में कहा, "यह ट्वीट स्वयं ही झूठा है। यह झूठा है और दो समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से किया गया है।"

    इस मामले में, पत्रकार पर IPC की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    यह शिकायत कोलार के पार्षद एन. अंबरेश द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों के विकास, मंगलुरु में हज भवन और ईसाई पूजा स्थलों के विकास के लिए बजट में निधि आवंटन पर शिवशंकर के "व्यंग्यात्मक" ट्वीट का विरोध किया था।

    पार्षद ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता (शिवशंकर) के इस तरह के बयान धार्मिक समूहों के बीच नफरत/वैमनस्य भड़काने की प्रवृत्ति रखते हैं।

    शिवशंकर ने अपनी याचिका में दलील दी कि विवादित ट्वीट केवल तीन तथ्यात्मक बिंदुओं को प्रस्तुत करता है, और एफआईआर का पूरा आधार, जिसमें उन्हें झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है, गलत है।

    इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के रूप में, वह अक्सर इस तरह के तथ्यात्मक ट्वीट साझा करते हैं ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाई जा सके, लेकिन इसे उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

    याचिका में कहा गया है, "ऐसे प्रश्न को किसी भी तरह से धार्मिक समूहों के बीच नफरत/वैमनस्य फैलाने का प्रयास नहीं माना जा सकता। यदि ऐसे सवालों को नफरत या वैमनस्य फैलाने का प्रयास करार दिया जाता है, तो इस देश में कोई भी पत्रकार या व्यक्ति धर्म से जुड़े मुद्दों पर कभी भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा।"


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