शादी के निमंत्रण पर 'नरेंद्र मोदी को वोट दें' संदेश छापने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज
Shahadat
17 Dec 2024 3:02 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर अपनी शादी के निमंत्रण पर कथित तौर पर संदेश छापने का आरोप लगाया गया था, जिसमें लिखा था 'शादी में आप मुझे जो उपहार देंगे वह नरेंद्र मोदी को वोट देना है'।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शिवप्रसाद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। इसने कहा, "अनुमति दी और खारिज किया।"
इससे पहले, न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा था,
“अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं के संबंध में सी.सी. संख्या 238/2024 में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश होगा।”
याचिकाकर्ताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए (पर्चे, पोस्टर आदि की छपाई पर प्रतिबंध) के तहत उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट विनोद कुमार एम ने तर्क दिया कि आमंत्रण की छपाई चुनाव की घोषणा से बहुत पहले 1 मार्च को की गई। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू करने वाला चुनाव प्रेस नोट 16 मार्च को जारी किया गया था। इसलिए यह अधिनियम की धारा 127ए के तहत अपराध नहीं बनता।
उन्होंने आगे तर्क दिया,
“अपराध को आकर्षित करने के लिए कार्य केवल चुनाव के दौरान किए जाने की आवश्यकता थी, न कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले।”
केस टाइटल: शिवप्रसाद और कर्नाटक राज्य और एएनआर