मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के कारण सह-अभियुक्तों के खिलाफ मामले को रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
Praveen Mishra
7 Aug 2024 7:08 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के कारण सह-आरोपी के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत को याचिका पर फैसला करते समय प्रत्येक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेना होगा।
जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने एस नागराजन और एक अन्य आरोपी, जो दूरदर्शन के कर्मचारी हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 120-बी के साथ पठित धारा 499 और 500 के तहत आरोप लगाए गए हैं, द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।
अदालत ने कहा, 'आरोपी नंबर एक और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उक्त दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अदालत को प्रत्येक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ध्यान देना होगा और जब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री पाई जाती है और अदालत ने प्रक्रिया जारी की है, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता।
शिकायतकर्ता नदोजा डॉ. महेश जोशी द्वारा एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपी द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत उसके खिलाफ नियोक्ता, दूरदर्शन और पुलिस के पास भी दर्ज कराई गई थी।
शिकायत को भारत के प्रधानमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्य मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रसार भारती के अध्यक्ष, प्रसार भारती के सीईओ, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष को भी उनकी छवि खराब करने के इरादे से अग्रेषित किया गया था। जांच पर आंतरिक समिति ने शिकायत का निस्तारण कर दिया था।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी नंबर 1 (यौन उत्पीड़न की शिकायत देने वाली महिला) के साथ साजिश रची थी और इसे मीडिया को आपूर्ति की थी जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने जांच प्राधिकारियों और जांच अधिकारियों के समक्ष गवाह के रूप में झूठे बयान देकर अभियुक्त नंबर 1 का भी समर्थन किया।
आरोपियों ने तर्क दिया कि आरोपी नंबर 1 (महिला शिकायतकर्ता) और जोशी ने आपस में समझौता किया था और अदालत ने जोशी को आरोपी नंबर 1 के खिलाफ दायर शिकायत वापस लेने की अनुमति दी थी।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब आरोपी नंबर 1 के खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई थी, तो उनके खिलाफ कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठता, जिन्हें आरोपी नंबर 3 और 4 के रूप में पेश किया गया है। यह कहा गया था कि साजिश का सवाल ही नहीं उठता और कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।
अंत में, यह तर्क दिया गया कि उनके द्वारा दिए गए बयान जांच अधिकारियों और जांच अधिकारियों के समक्ष गवाह के रूप में थे और यह मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है।
शिकायतकर्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा दायर पहले दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था और मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 202 के प्रावधानों का पालन करने और कानून के तहत आगे बढ़ने का निर्देश जारी किया गया था।
मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए और आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के आदेश में की गई टिप्पणी का भी संदर्भ दिया गया था।
हाईकोर्ट का निर्णय:
अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी नंबर 3 का कृत्य यह मानने के लिए पर्याप्त था कि वह जानता था कि यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे थे, लेकिन फिर भी शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए आगे बढ़े, जिससे उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री थी।
आरोपी नंबर 4 के संबंध में, यह माना गया कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए सामग्री थी कि आरोपी नंबर 4 ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में आईबी मंत्रालय और अन्य अधिकारियों को ई-मेल भेजे थे।
अदालत ने कहा, रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता (जोशी) ने आरोपी नंबर चार के खिलाफ कार्रवाई की जब वह बेंगलुरू के दूरादर्शन के निदेशक थे। सिर्फ बदला लेने के लिए आरोपी नंबर 4 ने शिकायतकर्ता (जोशी) के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उच्च अधिकारियों को मेल भेजे। इसलिए, आरोपी नंबर 4 के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री यह है कि बिना किसी कारण के, शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए गए।
इसके बाद अदालत ने कहा कि जब इस तरह की सामग्री को रिकॉर्ड पर रखा जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति का प्रयोग करना उचित मामला नहीं है।
तदनुसार, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।