कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू में अवैध फ्लेक्स/होर्डिंग्स को लेकर बीबीएमपी, पुलिस आयुक्तों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

12 July 2024 5:02 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू में अवैध फ्लेक्स/होर्डिंग्स को लेकर बीबीएमपी, पुलिस आयुक्तों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरू शहर में अवैध फ्लेक्स और होर्डिंग लगाने की समस्या को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया।

    चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर का संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था 'फ्लेक्स का खतरा जारी; जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा बुजुर्ग व्यक्ति'।

    इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस आयुक्त और बृहद बेंगलुरू महानगर पालिका के आयुक्त को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

    न्यायालय ने कहा, "समाचार से पता चलता है कि बृहद बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) को 6.8 लाख से अधिक अवैध विज्ञापन हटाने पड़े। समाचार की सामग्री केवल एक बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाती है, खासकर जनहित याचिका में पारित विभिन्न आदेशों के आलोक में... समाचार में सुझाए गए लंबित आदेश और स्थिति पुलिस आयुक्त और बीबीएमपी आयुक्त की ओर से अवमाननापूर्ण आचरण है।"

    न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 को पारित एक पूर्व आदेश का संज्ञान लिया, जिसमें न्यायालय ने निगम को निर्देश दिया था कि वह अनधिकृत होर्डिंग, बैनर और अन्य विज्ञापन सामग्री लगाने वालों के खिलाफ अपनी प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत करे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखे।

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि तीन सप्ताह के बाद यदि यह रिपोर्ट की जाती है कि होर्डिंग/बैनर या विज्ञापन सामग्री अनधिकृत रूप से लगाई गई है, तो ऐसे प्रत्येक होर्डिंग/बैनर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और 50% लागत निगम द्वारा और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

    पीठ ने कहा, "आपको (बीबीएमपी) अवैध होर्डिंग को रोकने के लिए एक सतत तंत्र विकसित करना चाहिए।"

    जवाब में बीबीएमपी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने कई एफआईआर दर्ज की हैं और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने इससे सहमत न होते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि आप अपना गियर बदलें। न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए आपका वाहन पांचवें गियर में चलना चाहिए।"

    मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी

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