पर्यटक वीज़ा पर रेस्टोरेंट चलाने वाले फ्रांसीसी नागरिक को देश छोड़ने का आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

  • पर्यटक वीज़ा पर रेस्टोरेंट चलाने वाले फ्रांसीसी नागरिक को देश छोड़ने का आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फ्रांसीसी नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को बरकरार रखते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में रहने या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है।

    जस्टिस सचिन शंकर मगदूम की एकल पीठ ने फ्रांस के नागरिक क्रिस्टोफ स्टीफन मॉन्क्सियन को सात दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया। वह पिछले 15 वर्षों से गोकार्ण में पर्यटक वीज़ा पर रहते हुए रेस्टोरेंट चला रहा था।

    अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, लेकिन इससे भारत में बसने या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं मिलता। ऐसे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त हैं।

    कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक गतिविधियां कीं और स्थानीय विवादों में भी शामिल रहा। इसलिए 'लीव इंडिया' नोटिस को उचित ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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