हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक बढ़ाई
Shahadat
28 Jun 2024 12:44 PM GMT
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO Act के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।
जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने पिछले आदेश को जारी रखा और अभियोजन पक्ष (CID) को येदियुरप्पा द्वारा अपराध रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना आपत्ति बयान दर्ज करने की अनुमति दी।
CID ने गुरुवार को येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने फरवरी में बेंगलुरु में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था।
14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया, बाद में इसे आगे की जांच के लिए CID को सौंप दिया गया, जिसने फिर से FIR दर्ज की।
केस टाइटल: बी एस येदियुरप्पा और आपराधिक जांच विभाग।