BREAKING | कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाही स्थगित की
Shahadat
19 Aug 2024 5:31 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर उस चुनौती पर विचार किया। उक्त चुनौती में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग की है। न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करे।
मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक निचली अदालत सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और अगली सुनवाई तक कार्यवाही स्थगित रहेगी।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा:
"मैंने प्रथम दृष्टया प्रस्तुतीकरण पर विचार किया। यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही इस बात पर आदेश के लिए लंबित है कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देने वाला कोई भी आदेश इस अदालत के समक्ष कार्यवाही को विफल कर देगा। चूंकि कार्यवाही इस अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए निचली अदालत अगली सुनवाई तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखेगी। इन शिकायतों के संबंध में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"
सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि 17.08.2024 को मुख्य सचिव को सूचित किया गया मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया, जो वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है।
यह दावा किया गया कि मंजूरी का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा हुआ है। राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ठोस प्रयास का हिस्सा है।
सीएम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल ऐसे मामलों में कैबिनेट के फैसले से बंधे होते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना दो-पृष्ठ के छोटे आदेश में मंजूरी जारी कर दी।
यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल ने बिना किसी विशेष कारण के कई लंबित शिकायतों में से वर्तमान शिकायत को चुना।
सिंघवी ने तर्क दिया,
"यदि इस तरह की मंजूरी दी जाती है तो आपको सरकार के मालिकों को अस्थिर करने के लिए संविधान के किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।"
यह प्रस्तुत किया गया कि पीसी अधिनियम की धारा 17 के लिए दो शर्तें वर्तमान मामले में गायब हैं।
सिंघवी ने तर्क दिया कि सीएम सिद्धारमैया की कथित घोटाले में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह पिछली सरकार में हुआ था। यह तर्क दिया गया कि मंजूरी बिना सोचे समझे दी गई और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
सिंघवी ने राज्यपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाया, क्योंकि यह नबाम रेबिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
यह प्रस्तुत किया गया कि जिस शिकायत का संज्ञान लिया गया, वह 'इब्राहिम' की थी। यह प्रस्तुत किया गया कि इब्राहिम की शिकायत पर विचार किया गया। उसी दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि राज्यपाल के पास अन्य लंबित शिकायतें थीं, जिनकी जांच पूरी हो चुकी थी।
सिंघवी ने कहा,
"उन्होंने [राज्यपाल] चुनिंदा रूप से इस शिकायत को हटा दिया। उन्होंने कहा कि वे कैबिनेट की मंजूरी से बंधे नहीं हैं। मुझे अभी तक शिकायतें भी नहीं मिली हैं, जो राज्यपाल के आदेश का हिस्सा बन गई हैं।"
सिंघवी ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देने से इनकार करने पर विचार करने से इनकार करने की ओर इशारा किया। यह प्रस्तुत किया गया कि मंत्रिमंडल द्वारा उचित कारण से दिए गए इनकार पर विचार करने के बजाय राज्यपाल ने ऐसे आदेश के साथ उनका निर्णय रद्द करना चुना जो तर्कपूर्ण नहीं था।
यह तर्क दिया गया,
"उन्होंने (राज्यपाल ने) क्या निर्णय लिया है? उन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया। जिस दिन मंत्रिमंडल की बैठक [मंजूरी पर विचार करने के लिए] हुई थी, सिद्धारमैया बैठक में शामिल नहीं हुए। राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने याचिकाओं की स्वतंत्र रूप से जांच की है। झूठ से अर्धसत्य अधिक खतरनाक होता है। उन्होंने मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया।"
सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि भले ही राज्यपाल ने निर्णय लिया हो कि वे मंत्रिमंडल से बंधे नहीं हैं, फिर भी मंजूरी देने का उनका आदेश तर्कपूर्ण होना चाहिए था, जो इस मामले में नहीं था।
सिंघवी ने बी.एस. येदियुरप्पा के मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना था कि तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच "असहज संबंधों" के कारण राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए।
यह प्रस्तुत किया गया कि मामले में घटनाओं की सूची इस प्रकार थी: सितंबर 1992 में, एक भूमि अधिग्रहण नोटिस था, जिसे जून 1998 में डी-नोटिफाई किया गया। 2004 में सिद्धारमैया के साले के पक्ष में सेल्स डीड थी। फिर 2005 में भूमि का रूपांतरण किया गया। 2010 में भूमि सिद्धारमैया की पत्नी को उपहार में दी गई। 2014 में भूमि के एक हिस्से के लिए मुआवजे का दावा किया गया। 2020 में विकसित भूमि का एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और 2022 में सेल फ़ीड जारी की गई थी।
सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि इन तिथियों पर सीएम सत्ता में नहीं थे और इन लेन-देन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि 2022 के बाद 2024 में कुछ शिकायतकर्ता आए और उन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज करने के लिए केवल सिद्धारमैया को चुना, जबकि सैकड़ों अन्य सरकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने उसी भूमि के टुकड़े से लाभ उठाया।
यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज करते समय कुछ तथ्यों को छिपाया था। पीसी अधिनियम की धारा 17 ए का हवाला देते हुए सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि राज्यपाल के पास धारा 17 ए के तहत इस तरह से मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के साथ-साथ हाईकोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर का भी हवाला दिया।
यह प्रस्तुत किया गया कि BNSS की धारा 218 अपराध-विशिष्ट और मामला-विशिष्ट थी, लेकिन इस मामले में धारा 218 के तहत संज्ञान लेने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। दलीलों को सुनने में बेंच ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल के लिए अपने दम पर मंजूरी देना उचित था। हालांकि इसके लिए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण और विस्तृत होने की आवश्यकता थी।
सिंघवी ने दोहराया कि यह मंजूरी राज्य सरकार को अस्थिर करने और कमजोर करने का प्रयास था।
राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने का कैबिनेट का फैसला हाईकोर्ट में दायर उनकी याचिका के समान ही है।
केस टाइटल: सिद्धारमैया और कर्नाटक राज्य और अन्य।