कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में जांच पर रोक लगाई

Praveen Mishra

12 Dec 2024 6:33 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में जांच पर रोक लगाई

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में आगे की सभी जांच पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी और कहा कि क्रूरता का आरोप लगाने के बजाय पत्नी की शिकायत में प्राथमिक रूप से यह आरोप लगाया गया कि उसका पति उससे ज्यादा अपनी पालतू बिल्ली का ख्याल रखता है।

    यह पाते हुए कि आईपीसी की धारा 498 A का अपराध नहीं बनता है, अदालत ने रेखांकित किया कि इस तरह के तुच्छ मामले न्याय प्रणाली को रोकते हैं जो पहले से ही बंद है। याचिकाकर्ता आरोपी पति, सास और ससुर हैं। महिला, प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता है जो याचिकाकर्ता-आरोपी नंबर 1 की पत्नी है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शिकायत और अन्य रिकॉर्डों पर गौर करने के बाद कहा, 'शिकायत शादी और साथ रहने का वर्णन है, लेकिन आरोपों का सार एक पालतू बिल्ली के बारे में तकरार पर आधारित है जो पति के घर में है. आरोप है कि पति पत्नी से ज्यादा बिल्ली का ख्याल रखता है। हर बार जब पत्नी ने इस ओर इशारा किया है तो दोनों के बीच विवाद हो जाता है और गाली-गलौज होती है। शिकायत के अधिकांश पैराग्राफ में यही बताया गया है, इसलिए मुद्दा दहेज की मांग या दहेज की मांग पर हमले या पति द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित नहीं है। मुद्दा पालतू बिल्ली और बिल्ली द्वारा पत्नी पर कई बार हमला करने या खरोंचने के संबंध में है।

    कोर्ट ने कहा, 'अदालत की सुविचारित दृष्टि में यह आईपीसी की धारा 498 A के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध बनने के लिए आवश्यक कोई भी तत्व मौजूदा मामलों में मौजूद नहीं है, यहां तक कि इसके दूरस्थ अर्थ में भी। यह ऐसे तुच्छ मामले हैं जिन्होंने आज आपराधिक न्याय प्रणाली को बंद कर दिया है और अगर मामले में जांच की अनुमति दी जाती है तो यह पहले से ही बंद न्याय प्रणाली में एक और मामला जोड़ देगा।

    उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने निर्देश दिया, "इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी जांच पर सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम रोक रहेगी।"

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