कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अवैध मार्च के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार

Shahadat

6 Feb 2024 1:39 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अवैध मार्च के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2022 में आवास की ओर कथित अवैध मार्च के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उक्त व्यक्तियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नारेबाजी की और तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की।

    जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की और सिद्धारमैया को 6 मार्च को विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने पुलिस अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में प्रतिवादी पक्ष के रूप में पेश करने के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा,

    ''मैंने पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया। अमेरिकी अदालत के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के तीन 3 फैसलों का संदर्भ दिया गया और धारा 155 (3) पर विचार किया गया। तदनुसार, सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मैंने प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए विशिष्ट तारीख तय की है। गलाटा नहीं होना चाहिए; उन्हें जाकर ट्रायल जज से आदेश लेना चाहिए।"

    इसके अलावा इसमें कहा गया,

    "सिद्धारमैया 6 मार्च को अदालत में पेश होंगे। सुरजेवाल 7 मार्च को निचली अदालत में पेश होंगे। एमबी पाटिल 11 मार्च को पेश होंगे। रामलिंगा रेड्डी 15 मार्च को पेश होंगे और आगे के आदेश मांगेंगे। यदि विधायिका सत्र में हस्तक्षेप होता है तो यह निचली अदालत के न्यायाधीश के लिए उपस्थिति की तारीख को बदलने के लिए खुला है।"

    अदालत ने याचिकाकर्ताओं के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध भी खारिज कर दिया, जिससे वे अपील दायर कर सकें।

    यह देखा गया,

    “अगर वे कानून का पालन करेंगे तो बाकी लोग भी कानून का पालन करेंगे। मैंने अंग्रेजी साहित्य से वाक्य का उपयोग किया- आपराधिक कानून में प्रधानमंत्री और डाकिया समान स्तर पर खड़े हैं। इसलिए बेंगलुरु में दिन के समय सार्वजनिक सड़कों पर जाने से लोगों को परेशानी होती है और पुलिस अधिकारी ने कहा, ऐसा मत करो।

    आरोप है कि 14 अप्रैल 2022 को सुरजेवाला, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में 35-40 सदस्यों का समूह तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाते हुए सीएम आवास की ओर सार्वजनिक सड़क पर घुस गया। उन पर आईपीसी की धारा 143 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 103 के तहत गैरकानूनी सभा के लिए मामला दर्ज किया गया।

    सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस की कार्रवाई में उनके खिलाफ "दुर्भावना, उत्पीड़न और प्रतिशोध की भावना" की बू आती है और आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उन्हें अपमानित करने के लिए बनाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क के अलावा बेंगलुरु में किसी भी स्थान पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, जिसे 1 अगस्त, 2022 को पारित किया गया, जबकि उनका विरोध 14 अप्रैल, 2022 को आयोजित किया गया। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला "पूरी तरह से विवेक का उपयोग न करने से ग्रस्त है और आधारहीन है"।

    गौरतलब है कि 3 मार्च, 2022 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि फ्रीडम पार्क को छोड़कर बेंगलुरु में कोई भी विरोध प्रदर्शन, जुलूस आदि न हो, यह सुनिश्चित करके कि शहर में यातायात बाधित न हो।

    केस टाइटल: सिद्धारमैया और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: सीआरएल.पी 7533/2023

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