कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचडी रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 जनवरी तक रोक लगाई
Praveen Mishra
18 Jan 2025 11:10 AM

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह जनता दल (एस) के नेता एचडी रेवन्ना के खिलाफ 30 जनवरी तक आरोप तय नहीं करे।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, "याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि मामला आरोप से पहले सुनवाई के चरण में है और सुनवाई जारी है। संबंधित अदालत को आरोप से पहले बहस के स्तर पर मामले की सुनवाई करने की अनुमति है, लेकिन वह 30 जनवरी, 2025 तक आरोप तय नहीं करेगी।
अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द करने की मांग की गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता की मां ने रेवन्ना के लिए लगभग छह साल तक काम किया था और रेवन्ना के निर्देशों पर सतीश बबन्ना ने उसका अपहरण कर लिया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके दोस्त ने उसकी मां के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक वायरल वीडियो उसके संज्ञान में लाया और जब उसने बबन्ना से अपनी मां को वापस भेजने का अनुरोध किया, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शिकायत 2 मई को केआर नगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
रेवन्ना को विशेष अदालत ने 13 मई को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने 28 अगस्त, 2024 के अपने आदेश के तहत SIT द्वारा दायर जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।