पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के लिए पति द्वारा मृतक को 'खुद को फांसी लगाने' के लिए कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
1 May 2024 1:05 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फादर (चर्च के पुजारी) को गालियां देने के आरोपी पति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज कर दिया, जिसका कथित तौर पर उसकी पत्नी के साथ संबंध था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डेविड डिसूजा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 506, 504 और 201 के तहत दर्ज कार्यवाही रद्द कर दी।
रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा,
"एकमात्र आरोपी, उस महिला का पति जिसके साथ मृतक पिता के कुछ संबंध थे और उसने अपना गुस्सा जाहिर किया और 'जाओ और फांसी लगा लो' जैसे शब्द कहे थे, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यह आईपीसी की धारा 107 और धारा 306 के तहत आत्महताय के लिए उकसाने के लिए अपराध माना जाएगा।
उस शिकायत में कहा गया कि मृतक ने 11-10-2019 को आत्महत्या कर ली और याचिकाकर्ता के खिलाफ 26-02-2020 को एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि उसने मृतक के पिता महेश डिसूजा के साथ तुरंत पहले टेलीफोन पर बातचीत की थी। उनकी मृत्यु और पिता ने याचिकाकर्ता के साथ धर्म परिवर्तन के कारण आत्महत्या कर ली थी।
यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पिता को धमकी दी कि याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने के कारण उसे बदनाम किया जाएगा। यह भी बयान दिया कि याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए याचिकाकर्ता के पिता को फांसी लगा लेनी चाहिए।
यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने जांच की, गवाहों के बयान एकत्र किए और 09-09-2021 को आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों को बरकरार रखते हुए और आईपीसी की धारा 201 को छोड़ते हुए संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। लेकिन आईपीसी की धारा 204 जोड़े रही। आरोप पत्र दाखिल करने के कारण ही याचिकाकर्ता को विषय याचिका में इस न्यायालय में जाना पड़ा।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मृतक का याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। याचिकाकर्ता को इसके बारे में पता चलता है तो वह पिता से संपर्क करता है। पिता के उसकी पत्नी के साथ संबंध होने के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। आरोप है कि ऐसा कहते हुए याचिकाकर्ता ने पिता के लिए 'जाओ फांसी लगा लो' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
कहा गया कि यह बयान कभी भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बन सकता। पिता को जब पता चला कि उसके अवैध संबंध के बारे में किसी और को भी पता चल गया तो उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए याचिकाकर्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पिता ने केवल याचिकाकर्ता के धमकी भरे शब्दों के कारण आत्महत्या की कि वह अपनी पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंधों का खुलासा करेगा। याचिकाकर्ता के बयान के अनुसार, पिता ने आत्महत्या नहीं की होती।
इन दलीलों को नकारते हुए पीठ ने कहा,
''इस मामले में मृतक के आत्महत्या करने के असंख्य कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक यह भी हो सकता है कि पिता होने के बावजूद उसका याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ अवैध संबंध था।यह सामान्य सी बात है कि मानव मन एक पहेली है और मानव मन के रहस्य को जानने का कार्य कभी पूरा नहीं किया जा सकता।”
इसमें कहा गया,
"याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने के बावजूद आगे की कार्यवाही की अनुमति देना निस्संदेह कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बना देगा। इसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा।"
तदनुसार, उसने याचिका स्वीकार कर ली।
केस टाइटल: डेविड डिसूजा और कर्नाटक राज्य