सरकारी कर्मचारी का तबादला केवल विधायक की सिफारिश पर किए जाने से अवैध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

29 Aug 2025 5:39 PM IST

  • सरकारी कर्मचारी का तबादला केवल विधायक की सिफारिश पर किए जाने से अवैध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण केवल विधान सभा सदस्य (विधायक) के कहने या उसकी सिफ़ारिश पर किए जाने से अमान्य नहीं होगा।

    जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने तहसीलदार एस वेंकटेशप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही।

    उन्होंने कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के स्थानांतरण और उनकी जगह 31.12.2024 की अधिसूचना के तहत नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता और बंगारपेट निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य के बीच एक मुद्दे पर कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे, और कहा जाता है कि उक्त सदस्य ने याचिकाकर्ता को स्थानांतरण की धमकी दी थी।

    बंगारपेट निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य ने दिनांक 13.12.2024 को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध जनता की ओर से शिकायतें हैं और उन्होंने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की मांग की तथा उनके स्थान पर चौथे प्रतिवादी को नियुक्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद, दिनांक 31.12.2024 को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण और चौथे प्रतिवादी को नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण का आदेश समय से पहले का है; यह 25.06.2024 के स्थानांतरण दिशानिर्देशों के विपरीत है; और स्थानांतरण का आदेश जनता के हित में नहीं है और स्थानीय विधायक के इशारे पर दिया गया है।

    वह राज्य सरकार के ग्रुप-ए अधिकारी हैं और ग्रुप-ए अधिकारियों को न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। चूंकि उन्होंने बंगारपेट में छह महीने की सेवा भी पूरी नहीं की है, इसलिए स्थानांतरण पूरी तरह से समय से पहले है।

    प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आवश्यक है क्योंकि याचिकाकर्ता जनता की शिकायतों को नहीं सुन रहा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के समय से पहले स्थानांतरण के कारणों को दर्ज करते हुए, आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को मंजूरी दी जाती है।

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 31.07.2024 को कोलार जिले के बंगारपेट में तहसीलदार ग्रेड-I के पद पर नियुक्त किया गया था और 31.12.2024 की विवादित स्थानांतरण अधिसूचना के तहत, याचिकाकर्ता को कोलार के उपायुक्त कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है और उसके स्थान पर चौथे प्रतिवादी को नियुक्त किया जाता है। निस्संदेह, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 का स्थानांतरण और नियुक्ति समय से पहले की गई है।

    हालांकि, यह देखा गया है कि स्थानीय विधायक यानी जनप्रतिनिधि ने राजस्व मंत्री को दिनांक 31.12.2024 को संबोधित अपने पत्र में याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता समय पर कार्यालय नहीं आ रहे हैं और वे जनता की शिकायतों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिनकी शिकायत स्थानीय जनता ने स्थानीय विधायक से की है।

    पीठ ने कहा,

    "उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं दिखती। इसके अलावा, दिनांक 25.06.2024 के स्थानांतरण दिशानिर्देशों के खंड-5(3) के अनुसार, विशेष या असाधारण कारणों से, मुख्यमंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण की अनुमति है। वर्तमान मामले में, स्थानांतरण से संबंधित नोटशीट रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।"

    इसमें आगे कहा गया,

    "जैसा कि अभिलेखों से देखा जा सकता है, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस या उसके उत्तर के आधार पर नहीं किया गया है। इसके अलावा, कानून में दुर्भावना का आरोप निराधार है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी विधायक के कहने या उसकी सिफ़ारिश पर स्थानांतरण से स्थानांतरण अमान्य नहीं होगा, यह तर्क अस्वीकार्य है।"

    याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर कार्यरत है और वह स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। जब याचिकाकर्ता कोलार जिले में तैनात है, तो उसे कोई कठिनाई नहीं होती।

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