सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA मामले में मुकदमा चलाने पर बोला शिकायतकर्ता- राज्यपाल की मंजूरी को लोक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के रूप में देखा जाए
LiveLaw News Network
3 Sept 2024 12:25 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एक कथित घोटाले में राज्यपाल की ओर से मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी के पक्ष में एक शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि मंजूरी आदेश को विरोधात्मक नहीं बल्कि लोक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए देखा जाना चाहिए।
दरअसल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने याचिका कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ़ याचिका दायर की है, शिकायतकर्ता ने उसी याचिका की सुनवाई के दरमियान यह दलील पेश की है।
मुख्यमंत्री की याचिका पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में राज्यपाल थावर चंद गहलोत की ओर से जारी किए गए उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें MUDA से संबंधित कथित घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।
19 अगस्त को हाईकोर्ट ने निचली अदालत को राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाहियों को हाईकोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित करने का निर्देश दिया था।
शनिवार (31 अगस्त) को राज्यपाल के कार्यालय ने प्रस्तुत किया था कि सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी "विस्तृत विचार-विमर्श" के बाद दी गई थी, साथ ही कहा कि मंजूरी आदेश में सभी बातों पर विचार किया गया था। कुछ शिकायतों के लिए उपस्थित होने वाले वकीलों की ओर से भी प्रस्तुतियां दी गई थीं।
शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट केजी राघवन ने प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 17ए के तहत, "मंजूरी लेने की परिकल्पना नहीं की गई है; यह अनुमेय है।"
संदर्भ के लिए, संदर्भित धारा 17ए और धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हैं। धारा 17ए सरकारी कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवकों द्वारा की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से संबंधित अपराधों की जांच से संबंधित है। अधिनियम की धारा 19 किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए "पूर्व मंजूरी" की आवश्यकता के बारे में है।
इस स्तर पर, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "मैंने सीधे तौर पर यह कहकर इसे खारिज कर दिया है कि केवल पुलिस ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अनुमोदन मांग सकता है। यदि नींव के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए इसकी आवश्यकता क्यों होगी"।
इस बीच, राघवन ने कहा कि विवेक का प्रयोग विस्तृत जांच के बाद किया जा सकता है, न कि धारा 17ए के स्तर पर, जहां केवल प्राथमिक रूप से सामग्री दिखाने की आवश्यकता होती है। इस पर, न्यायालय ने मौखिक रूप से जवाब दिया कि "उपलब्ध सामग्री बहस योग्य है" और वह इसे देखेगा।
अनुमोदन आदेश को विरोधात्मक नहीं बल्कि सार्वजनिक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के रूप में देखा जाना चाहिए
जांच करने की आवश्यकता पर, राघवन ने कहा, "पीसी अधिनियम का दर्शन यह है कि लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सार्वजनिक पद का उपयोग न करें। भले ही आपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग किया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि बॉस के रूप में, यह पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत आता है।"
सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इस मंजूरी को "विरोधात्मक" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि "सार्वजनिक प्रशासन में शुचिता" सुनिश्चित करने के लिए देखा जाना चाहिए। इस स्तर पर हाईकोर्ट ने पूछा कि "क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने का सबसे अच्छा तरीका" क्या है और "कहां" यह कम हुआ ळै।
इस पर, राघव ने कहा कि "जांच आयोग का गठन किया जाना ही इस बात को दर्शाता है कि मामले की जांच की आवश्यकता है और राज्यपाल ने अपने आदेश में इसका उल्लेख किया है"।
इसके बाद हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या शिकायतकर्ता जांच आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट है। इस पर राघवन ने कहा कि यह एक समानांतर जांच थी जो "पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी पर रोक नहीं है।" न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी पूछा कि जब मामले की जांच की जा रही थी तो "यह अभ्यास" क्यों किया गया; इस पर, राघवन ने कहा कि दोनों "समानांतर जांच" थीं।
इसके बाद राघवन ने तर्क दिया, "जांच के बाद शायद क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन इस समय इसे क्यों रोका जा रहा है। क्या माननीय को लोक प्रशासन की शुचिता पर संदेह की आवश्यकता है। न्यायालयों को जांच के पक्ष में झुकना चाहिए।"
अस्पष्ट क्षेत्रों में, जांच की आवश्यकता है
भूमि अधिग्रहण और भूमि के विमुद्रीकरण के लिए कथित अधिसूचना के बारे में घटनाओं के कालक्रम के संबंध में राघवन ने प्रस्तुत किया कि 1998 का विमुद्रीकरण केवल संबंधित भूमि के संबंध में था। उन्होंने कहा कि 25-08-2020 को देवराज नामक व्यक्ति ने मल्लिकार्जुन स्वामी (सीएम की पत्नी के भाई) को संपत्ति बेची और उसके बाद साइट निरीक्षण रिपोर्ट आई।
इसके बाद राघवन ने कहा कि 2003 में, MUDA ने भूमि लेआउट बनाए थे। उन्होंने कहा, "...और फिर देवराज आता है और कहता है 'तुमने मेरी संपत्ति बेच दी है' और फिर वह इसे मल्लिकार्जुन स्वामी को बेच देता है। फिर वह इसे अपनी बहन को उपहार में देता है। इसके आधार पर बहन मुआवज़ा मांगती है। अगर कोई आम आदमी इस तरह का आवेदन करता तो प्राधिकरण का क्या रुख होता- अपना अधिकार साबित करो"।
हालांकि, राघवन ने कहा कि पार्वती (सिद्धारमैया की पत्नी) के स्वामित्व को साबित करने का कोई प्रयास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भूमि को गैर-अधिसूचित करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि संबंधित भूमि सरकार (MUDA) के पास है।
यह तर्क देते हुए कि अधिकारियों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, सीनियर एडवोकेट ने कहा, "संपत्ति के मूल्य का पता लगाने के संबंध में अधिकारियों द्वारा दिमाग नहीं लगाया जाता है। सवाल यह है कि क्या सभी पहलुओं को नजरअंदाज करके अनुचित पक्षपात किया गया, संपत्ति पहले से ही निहित है आदि। जांच के उद्देश्य के लिए हमें और कितने मुद्दों की आवश्यकता है। ये सभी चीजें (2017 में प्रस्ताव पारित करने में) तब हुईं जब मुख्यमंत्री पद पर थे।"
उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक-पार्वती, सीएम की पत्नी की "आवश्यकता के अनुरूप" सब कुछ किया गया था।
जांच शुरू में ही नहीं रोकी जा सकती
पीसी अधिनियम की धारा 17 ए के दायरे पर, सीनियर एडवोकेट ने कहा, "जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ असुविधा (संदेह पैदा करने वाले) तत्वों की आवश्यकता होती है... इसे शुरू में ही न रोकें"। यह तर्क देते हुए कि राज्यपाल ने इस मामले में मंजूरी आदेश पारित करते समय अपना दिमाग लगाया था, राघवन ने कहा, "लोक सेवक द्वारा निभाई गई भूमिका छोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी पीसी अधिनियम लागू होगा"।
इसके बाद न्यायालय ने मामले को महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए 9 सितंबर को सूचीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन को जारी रखा।
पृष्ठभूमि
याचिका में राज्यपाल द्वारा 17 अगस्त को जारी किए गए उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के अनुसार जांच की मंजूरी तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के अनुसार अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।
मुख्यमंत्री की याचिका में दावा किया गया था कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए तथा मंत्रिपरिषद की सलाह सहित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत जारी किया गया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। यह दावा किया गया था कि मंजूरी का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा हुआ है तथा राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ठोस प्रयास का हिस्सा है।
केस टाइटल : सिद्धारमैया और कर्नाटक राज्य तथा अन्य।