उचित मूल्य की दुकानों तक गरीब वर्गों की होनी चाहिए और सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ते तरीके से वितरण सुनिश्चित करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
27 Aug 2024 3:56 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि उचित मूल्य की दुकान स्थापित करने का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य की दुकानों तक आसान पहुंच प्रदान करना है, खासकर तब, जब राशन कार्ड धारक समाज के गरीब वर्ग से आते हैं और उनमें से कई गरीबी रेखा से नीचे हैं।
जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने महात्मा गांधीजी ग्राम हित मंडली नामक उचित मूल्य की दुकान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसी गांव में एक और दुकान शुरू करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया था।
न्यायालय ने कहा, "नियंत्रण आदेश, 2016 का उद्देश्य और अभिप्राय किसी एक विशेष उचित मूल्य की दुकान को प्राधिकरण जारी करके एकाधिकार को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी संबंधित नागरिकों को सभी वस्तुओं का वितरण शीघ्र और सस्ते तरीके से किया जाए।"
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विवादित अधिसूचना जारी करने से पहले उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया या उनकी बात नहीं सुनी गई और यदि नए उचित मूल्य डिपो को खोलने की अनुमति दी जाती है तो उनकी उचित मूल्य की दुकान से जुड़े कार्डधारकों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे याचिकाकर्ता का व्यवसाय प्रभावित होगा।
कर्नाटक आवश्यक वस्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 11 का हवाला देते हुए कहा गया कि जब तक आम नागरिक द्वारा मौजूदा अधिकृत उचित मूल्य की दुकान से अनुरोध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है और ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है।
सरकार ने तर्क दिया कि ग्रामीणों से एक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी दुकान से जुड़े कार्डधारकों की संख्या 1200 से अधिक है और इस प्रकार, नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 11 (2) के तहत अनिवार्य रूप से कम से कम 500 कार्डधारक उचित मूल्य की दुकान से जुड़े रहेंगे। इस प्रकार याचिकाकर्ता के संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
न्यायालय ने कहा, "नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 11 के उपनियम (2) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में कार्डधारकों की न्यूनतम गारंटीकृत संख्या 500 है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील को स्वीकार करने पर भी, याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान से जुड़े कार्डों की संख्या न्यूनतम गारंटीकृत संख्या से दोगुनी है।"
इसके बाद न्यायालय ने कहा, "मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में सभी कार्डधारकों को अपनी उचित मूल्य की दुकान में जारी रखने या बनाए रखने का एकाधिकार या निहित अधिकार नहीं हो सकता।"
इसने कहा कि प्राधिकरण की अवधि तय है और एक बार अवधि समाप्त हो जाने के बाद, अधिकारियों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए नई अधिसूचना जारी करनी होती है और लागू कानून के अनुसार लाइसेंस आवंटित करना होता है।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान में सभी कार्डधारकों को बनाए रखने का कोई निहित अधिकार या हित नहीं बनाया गया है।
निर्णय में आगे कहा गया, "नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रतिवादी अधिकारी उचित मूल्य की दुकानें खोलने के अपने अधिकार के अंतर्गत हैं, बशर्ते कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ऐसी दुकान से न्यूनतम 500 कार्ड जुड़े हों।"
तदनुसार, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
साइटेशन नंबर: 2024 लाइव लॉ (कर) 380
केस टाइटल: महात्मा गांधीजी ग्राम हित मंडली और कर्नाटक राज्य
केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 202758/2022