न्यायालय को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में समझौते में समय सीमा पर विचार करना चाहिए, केवल इसलिए मुकदमा तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Jun 2024 3:00 PM IST

  • न्यायालय को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में समझौते में समय सीमा पर विचार करना चाहिए, केवल इसलिए मुकदमा तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी मुकदमे में विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय को केवल इसलिए मुकदमे का आदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि यह समझौते में निर्धारित समय सीमा की अनदेखी करके सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है।

    जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने लक्कम्मा @लक्ष्मम्मा और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 20 अक्टूबर 2012 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वादी जयम्मा द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ 02.08.2007 के मुकदमे के विशिष्ट निष्पादन की राहत के लिए दायर मुकदमे का आदेश दिया गया था।

    न्यायालय ने कहा

    “इस मामले में, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, प्रतिवादी संपत्ति बेचना चाहते थे। रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के अनुसार, शेष राशि का भुगतान करने की उनकी लगातार मांग के बावजूद, वादी ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों को व्यक्त किया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थी। इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि ऐसे वाद दायर करने के लिए तीन वर्ष की समय-सीमा है, कि क्रेता एक या दो वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकता है या निर्धारित समय पूरा होने के बाद वाद दायर कर सकता है तथा विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्राप्त कर सकता है।

    पीठ ने कहा कि बिक्री के समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद में, वादी को यह साबित करना होता है कि वह समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा रखता है। जहां एक निश्चित राशि का अग्रिम भुगतान किया गया है तथा शेष राशि का भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाना अपेक्षित है, वहां वादी को यह दिखाना होता है कि वह शेष राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। वादी को यह साबित करना होता है कि उसके पास धन है या वैकल्पिक रूप से, उसने धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली है।

    अधिनियम की धारा 16 (सी) का उल्लेख करते हुए, इसने कहा कि "वादी के लिए प्रतिवादी को वास्तव में धन देना या न्यायालय में धन जमा करना आवश्यक नहीं हो सकता है, सिवाय इसके कि न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए कि वह अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा साबित करे, जिसमें धन का भुगतान शामिल है। हालांकि, स्पष्टीकरण (ii) में कहा गया है कि वादी को अनुबंध के वास्तविक निर्माण के अनुसार निष्पादन या तत्परता और इच्छा का दावा करना चाहिए।

    इसके अलावा, "यदि वादी के पास अनुबंध के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जिसके लिए धन के भुगतान की आवश्यकता होती है, तो वादी को विशेष रूप से यह दलील देनी होगी कि उसके लिए धन कैसे उपलब्ध होगा।"

    इसके बाद उसने देखा कि प्रतिवादी (जयम्मा) की यह धारणा कि वादी की ओर से तत्परता और इच्छा ऐसी चीज है जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है यदि वादी यह साबित करने में सक्षम है कि प्रतिवादी ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया और इस तरह उल्लंघन किया, सही नहीं है।

    प्रतिवादी (जयम्मा) द्वारा नियुक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के साक्ष्य का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि मुख्य परीक्षा के दौरान उनके द्वारा इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया कि शेष राशि का भुगतान करने के लिए वादी द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी।

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