रिट अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 Jun 2024 9:47 AM GMT

  • रिट अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड को बकाया भुगतान जारी करने का निर्देश दिया था, जिसे नवंबर 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 3डी फिल्म बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन फिल्म आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अनुबंध को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था।

    चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और ज‌स्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम और कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि “विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन है।”

    पीठ ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 2 और याचिकाकर्ता के बीच हुए समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल था, जिसके अनुसार, विचाराधीन अनुबंध या उसके उल्लंघन या समाप्ति से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद या दावे को मध्यस्थता केंद्र - कर्नाटक (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) नियम 2012 के तहत संदर्भित और निपटाया जाएगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसी परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए उचित तरीका यह है कि वह रिट याचिका पर विचार करने के बजाय पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही के लिए भेज दे।"

    खंडपीठ ने विवादित आदेश का अवलोकन करते हुए कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि, पक्षों के बीच विवाद जिसमें याचिकाकर्ता ने कार्य आदेश के अनुसार फिल्म का निर्माण किया और बाद में इसे प्रदर्शन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, एक शुद्ध संविदात्मक विवाद था।"

    यह देखते हुए कि गठित की गई आंतरिक समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई 3डी फिल्म की योग्यता और गुणवत्ता की जांच की, जिसे इन्वेस्ट कर्नाटक-2022 में प्रदर्शित किया जाना था और समिति ने पाया कि फिल्म कच्ची, सामान्य, अधूरी और घटिया थी, जो काम के दायरे को पूरा नहीं करती थी, अदालत ने कहा, "इसलिए, यह विवाद अनुबंध के उल्लंघन का शुद्ध विवाद था।"

    इसके अलावा, इसने कहा, "विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पूरी चुनौती, दूसरे शब्दों में, अनुबंध की कथित अवैध समाप्ति के बारे में थी और याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार प्रतिवादियों ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। उठाए गए मुद्दे और मांगी गई राहत प्रतिवादियों द्वारा दिए गए कार्य आदेश और याचिकाकर्ता द्वारा उसके प्रदर्शन से उत्पन्न संविदात्मक अधिकारों और दायित्व से संबंधित थी।"

    इसके बाद, अदालत ने कहा, "अनुबंध संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है और यह दुर्लभ श्रेणी के मामलों में ही है कि परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। वर्तमान मामले के तथ्य ऐसे नहीं हैं, जहां विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को मुद्दों की सुनवाई के बिना तुरंत भुगतान जारी करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी की होगी।

    इसमें यह भी कहा गया है कि रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अनुबंध की शर्तों, इसके प्रवर्तन और उल्लंघन या अन्यथा के बारे में प्रश्नों की व्याख्या के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तदनुसार, इसने अपीलों को अनुमति दी।

    साइटेशन नंबर: 2024 लाइव लॉ (कर) 267

    केस टाइटल: इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम और अन्य और मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

    केस नंबर: सी.सी.सी. नंबर 495 ऑफ 2023 (सिविल) सी/डब्ल्यू रिट अपील नंबर 1095 ऑफ 2023 (जीएम-आरईएस) और रिट अपील नंबर 1266 ऑफ 2023

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