चिन्नास्वामी भगदड़: जानकारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए- कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Praveen Mishra

25 July 2025 4:59 PM IST

  • चिन्नास्वामी भगदड़: जानकारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए- कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

    राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि चिन्नास्वामी कांड के बाद निलंबित किए गए सभी पांच अधिकारियों को लोगों के एकत्र होने के संबंध में सूचना के आधार पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए निलंबित किया गया था, न कि केवल कदाचार के लिए।

    राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मई में आरसीबी टीम के 2025 आईपीएल खिताब जीतने के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया गया था।

    जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस टीएम नदाफ की खंडपीठ ने यह देखते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी कि जांच आयोग की रिपोर्ट हालांकि तैयार हो गई है, लेकिन इसे पहले विधान परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

    राज्य ने प्रस्तुत किया कि, हालांकि अधिकारियों से भविष्य बताने की उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन वे कार्यक्रम के बारे में 24 घंटे के नोटिस के बावजूद मानक प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहे। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिकारियों में से एक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर पहले ही विचार किया गया था, और इस स्तर पर निलंबन राज्य द्वारा उठाया जा रहा एक निवारक कदम था।

    प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के सभी मंत्रियों की मौजूदगी में विधान सौधा में खिलाड़ियों के लिए एक प्रस्तुति के साथ हुई थी, जिसके बाद भीड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम गई थी। तर्क दिया गया कि अगर सरकार कार्यक्रम के पहले हिस्से से खुश होती तो वे यह नहीं कह सकते कि यह मानने की कोई वाजिब आशंका नहीं है कि भीड़ स्टेडियम की तरफ बढ़ेगी।

    मामले की पृष्ठभूमि:

    सरकार के दिनांक 05.06.2025 के आदेश से निलंबित किए गए अन्य अधिकारियों में आईपीएस अधिकारी बी. दयानंद (अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु), आईपीएस अधिकारी शेखर एच टेकन्नवर (पुलिस उपायुक्त, सेंट्रल डिवीजन, बेंगलुरु सिटी), सी. बालकृष्ण (सहायक पुलिस आयुक्त, कब्बन पार्क, बेंगलुरु) और एके गिरीश (पुलिस निरीक्षक, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन, बेंगलुरू) को भी निलंबित कर दिया गया था।

    राज्य ने पहले हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि अंतिम आईपीएल मैच शुरू होने से पहले ही, आरसीबी ने पुलिस अधिकारियों को अपने प्रस्तावित जीत के जश्न (यदि वे जीतते हैं) की रूपरेखा देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, और उसके बाद से, अधिकारियों ने 'आरसीबी के सेवक' के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, बिना यह पूछे कि सार्वजनिक कार्यक्रम को किसने अधिकृत किया था।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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