मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA मामले में राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में की अपील
Shahadat
25 Oct 2024 9:47 AM IST
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत का फैसला बरकरार रखा गया। उक्त फैसले में कथित रूप से करोड़ों रुपये के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।
अपील में अंतरिम राहत के तौर पर एकल न्यायाधीश पीठ के 24 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना या राज्यपाल से मंजूरी मांगना उचित था।
पीठ ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17ए के तहत मंजूरी मांगना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।
इसने टिप्पणी की थी,
"याचिका में वर्णित तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता होगी। इस तथ्य के बावजूद कि सभी कृत्यों का लाभार्थी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है। याचिका खारिज की जाती है।"
धारा 17ए PC Act के आवेदन के संबंध में न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा,
"PC Act की धारा 17ए के तहत अनुमोदन तथ्यों और स्थिति के तहत अनिवार्य है। धारा 17ए कहीं भी पुलिस अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 या BNSS की धारा 220 के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ दर्ज निजी शिकायत में अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्वीकृति लेना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है।"
इस पर कि क्या राज्यपाल को इस तरह का आदेश पारित करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ध्यान देना चाहिए, न्यायालय ने कहा,
"सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान मामला ऐसे अपवाद को दर्शाता है। राज्यपाल द्वारा विवादित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। यदि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी विशेष रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी की फाइल में कारणों का उल्लेख किया जाए तो यह पर्याप्त होगा और वे कारण संक्षेप में आदेश का हिस्सा बनेंगे। एक चेतावनी कारण फाइल में होने चाहिए, पहली बार कारणों को आपत्तियों के द्वारा संवैधानिक न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि राज्यपाल के मंजूरी आदेश में किसी भी तरह का "विचार न करने" का दोष नहीं है। इसने आगे कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें विचार न करने का आभास हो, बल्कि वास्तव में "विचार का भरपूर उपयोग" हो।
यह भी देखा गया कि धारा 17ए PC Act के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है; यदि प्राधिकारी ऐसा करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।
न्यायालय ने कहा,
"राज्यपाल के कथित जल्दबाजी के निर्णय ने आदेश को दूषित नहीं किया, यह आदेश अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनुमोदन तक सीमित है। BNSS की धारा 218 के तहत मंजूरी देने वाला आदेश नहीं है।"
केस टाइटल: सिद्धारमैया और कर्नाटक राज्य और अन्य।