Bengaluru Stampede: IPS अधिकारी का निलंबन रद्द करने के CAT के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार
Shahadat
2 July 2025 12:15 PM IST

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CAT ने अपने आदेश में RCB टीम के IPL आईपीएल जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ को लेकर IPS अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया था।
इस दुर्घटना में 11 लोगों की जान गई, जबकि 33 लोग घायल हुए।
अधिकारी के साथ-साथ कर्नाटक पुलिस विभाग के चार अधिकारियों को कथित लापरवाही और भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता के लिए निलंबित कर दिया गया।
हालांकि CAT ने विकास का निलंबन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पुलिस की ओर से लापरवाही दिखाने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है।
एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस टीएम नदाफ की खंडपीठ से कहा,
"कल आदेश पारित किया गया और आदेश के तुरंत बाद वह वर्दी में कार्यभार संभालने के लिए आए।"
जबकि एजी ने आज जल्द सुनवाई की मांग की, अदालत ने मामले को कल सूचीबद्ध कर दिया।
खंडपीठ ने आदेश दिया,
"सभी कार्यालय आपत्तियों को दूर करें और दूसरे पक्ष को नोटिस भेजें।"
अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है।
उल्लेखनीय है कि CAT ने पाया कि पुलिस को भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करने का समय नहीं मिला, क्योंकि RCB ने बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के बारे में "अचानक पोस्ट" कर दिया था।

