बैंक ऋण के भुगतान में चूक के लिए ग्राहकों की उचित सावधि जमा पर सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Dec 2024 1:08 PM IST

  • बैंक ऋण के भुगतान में चूक के लिए ग्राहकों की उचित सावधि जमा पर सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक व्यवसायी द्वारा लिए गए ऋण के लिए विनियोजित की गई सावधि जमा राशि को जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें ऐसी जमाराशियों पर सामान्य ग्रहणाधिकार की अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया था।

    जस्टिस एस जी पंडित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 2 मई, 2023 के आदेश को खारिज कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    "रिट याचिका में दिए गए आदेश में यह देखा गया है कि डीआरटी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाने के कारण याचिकाकर्ताओं की सावधि जमाराशियां क्रिस्टलीकृत हो गई हैं। लेकिन जब बैंक को ऐसी जमाराशियों पर सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त है, जो सार्वजनिक धन का लेन-देन करती है और उसने याचिकाकर्ताओं के पिता और अब याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए वचन के अनुसार अपने सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया है, तो याचिकाकर्ताओं को उक्त जमाराशि जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, अपीलकर्ताओं (बैंक) ने आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए आधार बनाए हैं।"

    निष्कर्ष

    अदालत ने अनुबंध अधिनियम की धारा 171 का हवाला दिया और कहा कि "अपीलकर्ताओं-बैंक जैसे बैंकर, विपरीत अनुबंध के अभाव में, खाते के सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के रूप में, उन्हें दिए गए किसी भी माल को अपने पास रख लेते हैं।"

    कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं के पिता ने मेसर्स शेषशयन एंटरप्राइजेज द्वारा उठाए गए सुरक्षा के रूप में अपनी सावधि जमा की पेशकश की थी और उनके निधन के बाद, वर्ष 1990 में याचिकाकर्ताओं में से एक ने सावधि जमा को विनियोजित करके ऋण 20 को पूरा करने का वचन दिया।

    बैंक और याचिकाकर्ताओं के बीच संचार का हवाला देते हुए अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने जमा राशि वापस नहीं लेने का वचन दिया था जब तक कि उधारकर्ता की बैंक गारंटी आदि के लिए बैंक के प्रति देयता पूरी तरह से ब्याज के साथ समायोजित नहीं हो जाती।

    इसके बाद न्यायालय ने कहा,

    "अपीलकर्ता-बैंक द्वारा अपील ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की यह श्रृंखला यह स्थापित करती है कि याचिकाकर्ताओं के पिता और याचिकाकर्ताओं ने ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करके सावधि जमा को समायोजित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।"

    याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए कि बैंक को बीमा कंपनी से राशि वसूल करनी चाहिए थी, न्यायालय ने कहा कि "बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप-धारा 7 और 22 के तहत जारी डीआरटी से वसूली का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मेसर्स शेषशयन एंटरप्राइजेज द्वारा उठाए गए ऋण के लिए सावधि जमा के समायोजन के बाद 22.12.2017 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।"

    कोर्ट ने कहा कि "इसलिए, अब याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि बैंक को मेसर्स शेषशयन एंटरप्राइजेज और अन्य गारंटरों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र निष्पादित करना चाहिए था।"

    तदनुसार न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया।


    केस टाइटलः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एएनआर तथा वी हरसिह डी कामथ और एएनआर

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (कर) 527

    केस नंबर: रिट अपील संख्या 679 ऑफ 2023

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