इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से FIR रद्द करने की याचिका वापस ली

Praveen Mishra

21 Feb 2025 11:31 AM

  • इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से FIR रद्द करने की याचिका वापस ली

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निपटारा कर दिया क्योंकि निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई द्वारा दायर याचिका वापस ले ली गई थी, उन्होंने अदालत से अपने पति अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

    सिंगल जज जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार ने याचिकाकर्ता के एडवोकेट द्वारा दायर ज्ञापन को रिकॉर्ड में लिया और कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका संख्या एक से तीन के तहत याचिका वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन दायर किया है। याचिका वापस ली गई के रूप में खारिज कर दिया गया है।

    अदालत ने हालांकि मुख्य आरोपी पत्नी सुशील कुमार सिंघानिया के रिश्तेदार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने शिकायतकर्ता बिकास कुमार को नोटिस जारी किया और कहा, "प्रतिवादी नंबर 2 (मृतक के भाई) के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, 26 फरवरी को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। इस बीच याचिकाकर्ता नंबर चार के लिए प्रार्थना के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम रोक रहेगी।

    सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मामले में आरोपपत्र दायर किया जा रहा है। चाचा के वकील ने दलील दी कि वह 70 साल के हैं और शिकायतकर्ता ने डेथ नोट पेश किया है जिसमें मेरे नाम का जिक्र है लेकिन मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप सर्वव्यापी हैं। उन्होंने कहा, "पूरे डेथ नोट में मृतक ने पत्नी और अन्य के खिलाफ आरोप लगाए थे।

    पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मुख्य आरोप याचिकाकर्ता (चाचा) के बजाय पत्नी और अन्य के खिलाफ लगाए गए हैं। जिसके बाद उसने अंतरिम आदेश पारित किया।

    34 वर्षीय इंजीनियर ने 'न्याय देय है' तख्ती और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। उन्होंने यूपी के जौनपुर जिले में एक परिवार अदालत में तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी पर चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान उत्तरदाताओं के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए।

    अतुल के भाई बिकास कुमार ने निकिता और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपियों को बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी।

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