झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Amir Ahmad

26 Feb 2024 2:00 PM GMT

  • झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    झारखंड हाइकोर्ट ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    गौरतलब है कि सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

    जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल (सोरेन की ओर से पेश) और एडीशनल वकील भारत के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू [प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए] को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    बुधवार (21 फरवरी) को रांची की एक विशेष PMLA अदालत द्वारा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति से इनकार करने के बाद सोरेन ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

    सोरेन की ओर से पेश होते हुए सीनियर वकील सिब्बल ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया वह राज्य के सीएम रहे हैं और हाइकोर्ट को उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से कोई नहीं रोक सकता है। बजट सत्र पर मतदान एक मार्च को राज्य विधानसभा में होगा।

    अपने संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण में सीनियर वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया जिसमें जेल में बंद विधायकों को उनकी संबंधित विधान सभाओं में भाग लेने की राहत दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सत्र में भाग लेना सोरेन का संवैधानिक अधिकार है।

    दूसरी ओर उनकी याचिका का विरोध करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल बजट सत्र में भाग लेने के लिए इस आधार पर कि सीनियर वकील सिब्बल ने स्वीकार किया था कि सोरेन के पास बजट सत्र में भाग लेने का मौलिक अधिकार नहीं है।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आम तौर पर ऐसे मामलों में विधानसभा में मतदान के लिए व्हिप जारी किया जाता है (इस मामले में एक धन विधेयक) और सदस्य मतदान करते हैं और क्योंकि सोरेन की पार्टी के पास सदन में ताकत है इसलिए धन विधेयक पारित हो जाएगा। और अगर उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई तो उन्हें कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

    के. आनंदन नांबियार और अन्य बनाम मुख्य सचिव, मद्रास सरकार 1965 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एएसजी राजू ने तर्क दिया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विधानमंडल के व्यवसाय में भाग लेने का अपना अधिकार छोड़ना होगा।

    रघु राज प्रताप सिंह 2003 फैसले के पैराग्राफ 35 का हवाला देते हुए एएसजी राजू ने तर्क दिया कि हाइकोर्ट ने कानून की स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि जब तक दोनों विधायकों को वैध हिरासत आदेश के तहत हिरासत में रखा जाता है, तब तक उन्हें सदन का सत्र

    इसमें भाग लेने का कोई अधिकार या विशेषाधिकार नहीं है।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को विधानसभाओं/सत्रों में भाग लेने की सुविधा देने के उद्देश्य से जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अस्थायी राहत के लिए भी अग्रिम जमानत के लिए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता सामने आएगी।

    अंत में उन्होंने यह भी कहा कि सोरेन का पिछला आचरण उन्हें इस राहत के लिए पात्र नहीं बनाता है क्योंकि उन्होंने पहले अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जिसमें उन्होंने विधानसभा में न्यायपालिका की आलोचना की और भाषण दिया था।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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