प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य के अभाव में एमएसीटी मासिक आय के संबंध में दावेदार की गवाही पर अविश्वास नहीं कर सकता: झारखंड हाइकोर्ट

Amir Ahmad

8 Jan 2024 4:23 PM IST

  • प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य के अभाव में एमएसीटी मासिक आय के संबंध में दावेदार की गवाही पर अविश्वास नहीं कर सकता: झारखंड हाइकोर्ट

    झारखंड हाइकोर्ट ने कहा है कि एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण किसी दावेदार की आय के संबंध में दी गई शपथपूर्ण गवाही को तब तक खारिज करने का हकदार नहीं है, जब तक कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत न हों।

    जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,

    ''ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण दावेदार की आय का निर्णय करते समय दावेदार की शपथ पर दिए गए साक्ष्यों पर ध्यान देने में विफल रहा और मासिक आय के संबंध में कोई संदेह पैदा करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई खंडन साक्ष्य नहीं है। न्यायाधिकरण ने अपनी मर्जी से दावेदार की मासिक आय के बारे में अनुमान लगाते हुए इसे 14,000/- रुपये के स्थान पर घटाकर 9,000/- रुपये कर दिया, जैसा कि बिना किसी ठोस कारण के केवल आय के दस्तावेजी सबूत के अभाव के आधार पर दावा किया गया, जिसका खंडन नहीं किया गया। किसी गवाह की शपथपूर्ण गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता।”

    उपरोक्त निर्णय अपीलकर्ता के पक्ष में विविध अपील में आया, जो पेशे से वकील है, वह दुर्घटना का शिकार था और दुर्घटना मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, धनबाद द्वारा दिए गए मुआवजे की वृद्धि के लिए, जहां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत अपीलकर्ता के पक्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित 8,16,492 रुपये के भुगतान का अवार्ड पारित किया गया।

    अदालत ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए बिना किसी उचित कारण के वकील की अनुमानित मासिक आय को मनमाने ढंग से 14,000/- रुपये से घटाकर 9,000/- रुपये कर दिया, जबकि वकील ने बिना किसी चुनौती के शपथपूर्वक गवाही दी थी।

    अदालत ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि अपीलकर्ता प्रैक्टिसिंग वकील है और दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके कारण उसके दाहिने पैर की जांघ की हड्डी टूट गई और शरीर के कई हिस्सों पर भी चोटें आईं।

    अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को सर्जरी और हड्डी ग्राफ्टिंग सहित कई मेडिकल उपचारों से गुजरना पड़ा और 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च आया। अभी भी एक आउटडोर रोगी के रूप में इलाज चल रहा है।

    अदालत ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने 26 फरवरी, 2015 से 18 जनवरी, 2017 की अवधि को छोड़कर दी गई राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दिया। यह अपवाद डिफ़ॉल्ट रूप से दावा याचिका खारिज होने के कारण है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने कहा,

    ''मेरे विचार से 14,88,532 रुपये की दी गई राशि पर दावा याचिका शुरू होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।''

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए निष्कर्ष निकाला,

    "न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पहले भुगतान की गई कोई भी राशि काट ली जाएगी और शेष राशि का भुगतान इस आदेश की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर उपरोक्त ब्याज के साथ किया जाएगा।"

    अपीयरेंस

    अपीलकर्ता के वकील - एम.बी. लाल, श्यो कुमार सिंह और राजीव कुमार करण।

    प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील- मृणाल कांति रॉय और मनीष कुमार।

    प्रतिवादी नंबर 2 के लिए वकील- श्री योगेन्द्र प्रसाद।

    केस टाइटल- गौतम कुमार बनर्जी बनाम डॉ. सी.पी. विद्यार्थी एवं अन्य।

    एलएल साइटेशन : लाइवलॉ (झा) 2/2024

    केस नंबर- एम.ए. नंबर 225, 2018

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