झारखंड हाईकोर्ट ने कथित OTP दुरुपयोग पर फ्लिपकार्ट कर्मचारियों की अवैध गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सजा सुनाई, कहा- अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई

Amir Ahmad

23 Dec 2024 11:51 AM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट ने कथित OTP दुरुपयोग पर फ्लिपकार्ट कर्मचारियों की अवैध गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सजा सुनाई, कहा- अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई

    झारखंड हाईकोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक अवमानना ​​का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने फ्लिपकार्ट समूह की कंपनियों के भीतर रसद शाखा के रूप में काम करने वाली एजेंसी में दो इंस्टाकार्ट कर्मचारियों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया था, जो अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

    चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा,

    "विपक्षी पक्ष नंबर 2 और विपक्षी पक्ष नंबर 3 द्वारा अर्नेश कुमार में निर्धारित सिद्धांतों की घोर अवहेलना/उल्लंघन किया गया।"

    न्यायालय ने माना कि अधिकारी CrPC की धारा 41-ए का पालन करने में विफल रहे जो सात साल तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करने का आदेश देता है।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और जब तक गिरफ्तारी की पूर्ण आवश्यकता न हो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता, जैसा कि विपक्षी पक्ष नंबर 2 और 3 द्वारा किया गया।”

    मामला ओटीपी के दुरुपयोग और मिंत्रा के माध्यम से माल की डिलीवरी से जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित था। याचिकाकर्ता, इंस्टाकार्ट के कर्मचारी पर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी से सामान पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया, जिसने ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। आरोपों की मामूली प्रकृति के बावजूद याचिकाकर्ताओं को उचित औचित्य के बिना गिरफ्तार कर लिया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    “याचिकाकर्ताओं और सह-आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से मिंत्रा कंपनी से कुछ उत्पादों की डिलीवरी के लिए OTP मांगने का कथित आग्रह अपने आप में गिरफ्तारी का औचित्य नहीं हो सकता, वह भी पुलिस स्टेशन के परिसर में और उन्हें साइबर अपराधी होने का संदेह करने के लिए। विपक्षी पक्ष नंबर 3 का यह बचाव हास्यास्पद है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

    न्यायालय ने गिरफ़्तारियों को उचित ठहराने के लिए पहले से छपी हुई चेकलिस्ट के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा,

    “धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली चेकलिस्ट को दिमाग लगाकर भरना होगा। ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। ऐसा विपक्षी पक्ष नंबर 2 और 3 द्वारा इस मामले में नहीं किया गया।”

    अधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफलता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायालय ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें धारा 41 और 41-ए CrPC के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया,

    “स्वतंत्रता आधुनिक मनुष्य की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की बेगुनाही को कानूनी कल्पना के माध्यम से माना जाता है, जिससे अभियोजन पक्ष पर न्यायालय के समक्ष दोष साबित करने का दायित्व आ जाता है।”

    न्यायालय ने प्रभारी अधिकारी और जांच अधिकारी को एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देने के लिए सजा को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया।

    इसने राज्य को छह महीने के भीतर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया और प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये का खर्च देने का आदेश दिया, जिसे दोषी अधिकारियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

    याचिकाकर्ताओं पर गैरकानूनी गिरफ्तारी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 और 3 द्वारा समान रूप से 50,000 रुपये का खर्च देने का आदेश दिया।

    न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं को खुला छोड़ दिया।

    केस टाइटल: इरशाद और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

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