जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP MLA मेहराज दीन मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
25 Sept 2025 5:37 PM IST

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज दीन मलिक की हिरासत को चुनौती देने वाली हेबियस कॉर्पस याचिका को स्वीकार कर सरकार को नोटिस जारी किया। यह गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (PSA), 1978 के तहत की गई है।
जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाख़िल करने का निर्देश दिया है।
सीनियर एडीशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने प्रतिवादी नंबर 1, 2, 4 और 5 की ओर से नोटिस स्वीकार किया, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 को दस्ती नोटिस देने की अनुमति दी गई।
अब मामला 14 अक्तूबर, 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
डोडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहराज दीन मलिक जम्मू-कश्मीर के पहले ऐसे मौजूदा विधायक बन गए हैं, जिन्हें PSA के तहत हिरासत में लिया गया।
बता दें, यह कानून प्रशासन को बिना मुक़दमे के हिरासत में रखने का अधिकार देता है, यदि यह माना जाए कि व्यक्ति की रिहाई से सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है या राज्य की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि मलिक का नाम डोडा ज़िले के विभिन्न थानों में दर्ज 18 FIR और 16 दैनिक डायरी रिपोर्टों में है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के दौरान उनकी गतिविधियां सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में व्यवधान डाल रही थीं।
सीनियर एडवोकेट राहुल पंत तथा एडवोकेट एस.एस. अहमद, अपू सिंह स्लाठिया, जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर याचिका में हिरासत को अवैध बताया गया और विधायक की रिहाई की मांग की गई।
अब अगली सुनवाई में सरकार को PSA लागू करने के आधार और औचित्य अदालत के समक्ष पेश करने होंगे।

