जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मनोचिकित्सा क्लिनिक को डी-सीलिंग करने का आदेश दिया, नोटिस न देने के लिए अधिकारियों को लगाई फटकार
Amir Ahmad
22 May 2025 11:10 AM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू के आर.एस. पुरा क्षेत्र में स्थित निजी मनोचिकित्सा क्लिनिक को अनाधिकृत रूप से और बिना पूर्व सूचना सील किए जाने पर आपत्ति जताते हुए उसका सील खोलने (डी-सीलिंग) का आदेश दिया है।
यह क्लिनिक जय हिंद साइकेट्री क्लिनिक के नाम से बग्गा मढ़, आर.एस. पुरा में संचालित हो रहा था। इसे उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा मुख्य मेडिकल अधिकारी (CMO) जम्मू की सिफारिश पर सील कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई बिना किसी शोकॉज नोटिस, औपचारिक आदेश या कानून के तहत अधिकार के की गई, जो पूर्णतः अवैध है।
जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की एकल पीठ ने अगली सुनवाई तक क्लिनिक का सील खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन कानून, नियम और विनियमों के तहत उचित कार्रवाई कर सकता है बशर्ते वह वैधानिक प्रक्रिया का पालन करे।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं (प्रशासनिक अधिकारियों) ने अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्यवाही की और क्लिनिक को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट की धारा 33 और 34, तथा एसओ 168 के नियम 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सील किया गया।
22 अप्रैल, 2025 की सीएमओ द्वारा जारी एक संचार में क्लिनिक और एसडीएम को निरीक्षण के दौरान पाई गई कुछ कमियों के बारे में बताया गया और निर्देश दिया गया कि जांच पूरी होने तक क्लिनिक को न खोला जाए।
कोर्ट ने राज्य पक्ष को नोटिस जारी किया, जिसे उनके वकील ने स्वीकार कर लिया और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।
अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई, 2025 तय की गई।
केस टाइटल: चरणप्रीत सिंह एवं अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं अन्य, 2025

