ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट | तीन साल तक की सज़ा वाले अपराध विशेष रूप से अधिकृत मजिस्ट्रेट ही सुनेंगे : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
Amir Ahmad
20 Nov 2025 5:40 PM IST

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत ऐसे अपराध जिनकी अधिकतम सज़ा तीन वर्ष तक है, उनका ट्रायल सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही ऐसा अपराध अध्याय IV के अंतर्गत आता हो, फिर भी यदि सज़ा तीन वर्ष से अधिक नहीं है तो मामला अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष ही सुनवाई योग्य होगा।
मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें आरोपी दवा निर्माता कंपनी ने यह आपत्ति उठाई कि धारा 18(a)(i) और 27(d) के तहत दायर शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है और ऐसे मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट को करनी चाहिए।
जस्टिस संजय धर की पीठ ने इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 36-A स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था देती है कि तीन वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों का ट्रायल विशेष रूप से अधिकृत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 32(2) की पाबंदी वहीं लागू होती है, जहां अधिनियम कुछ और न कहे, परंतु यहां अधिनियम स्वयं धारा 36-A के माध्यम से स्पष्ट अपवाद प्रदान करता है।
मामला उस ड्रग सैंपल से संबंधित था जिसे सरकारी विश्लेषक तथा बाद में सेंट्रल ड्रग्स लैब ने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया। इसके बाद अभियोजन की स्वीकृति लेकर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर की गई। मामला विभिन्न अदालतों के बीच स्थानांतरण से गुजरा और अंततः सेशन कोर्ट ने भी यह माना कि धारा 36-A के अनुसार यह अपराध विशेष रूप से अधिकृत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि धारा 23(4) का पालन नहीं हुआ लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि सैंपल का आवश्यक हिस्सा आरोपी को दिया गया और री:टेस्ट में भी वही निष्कर्ष आया। अदालत ने यह भी कहा कि संज्ञान लेने का आदेश यांत्रिक नहीं था बल्कि स्थानांतरण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधिक मनन के साथ आदेश पारित किया था।
अंततः हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं बनता। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी गई।

