निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त और न्यायालय के बीच संवाद आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि खारिज की
Amir Ahmad
5 Aug 2024 12:30 PM IST
आपराधिक मुकदमे के दौरान अभियुक्त और न्यायालय के बीच मजबूत संवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 342 (CrPc 1973 की धारा 313 के साथ समान सामग्री) का पालन न करने से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ। फिर से सुनवाई की आवश्यकता है।
जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने 2002 के एसिड अटैक मामले में तीन लोगों की दोषसिद्धि खारिज करते हुए कहा,
“यहां यह उल्लेख करना उचित है कि CrPc की धारा 342 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि साक्ष्य में कोई बिंदु अभियुक्त के विरुद्ध महत्वपूर्ण है। दोषसिद्धि उसके आधार पर की जानी है तो यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जाए और उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए।”
जस्टिस कौल ने वर्ष 2002 में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न आपराधिक दोषसिद्धि अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें गुलजार अहमद मीर नामक व्यक्ति पर तेजाब से हमला करने का आरोप लगाया गया। अपीलकर्ताओं को वर्ष 2015 में प्रधान सेशन जज पुलवामा द्वारा दोषी ठहराया गया।
दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने अपने वकील एस.एन. रतनपुरी के माध्यम से तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 342 सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है, जिसके अनुसार अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अदालत ने अभियुक्तों के समक्ष सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों को प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं मिल पाया।
मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस कौल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 342 सीआरपीसी (धारा 313 CrPc के समानांतर) का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच संवाद स्थापित करना है। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के लिए किसी भी तरह के दोषपूर्ण साक्ष्य को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, जबकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी ठोस संलग्नता के केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो सकती हैं, जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
पीठ ने रेखांकित किया,
“अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में विफलता गंभीर अनियमितता है। यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण है तो यह मुकदमे को प्रभावित करेगा। यदि अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में कोई अनियमितता न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है तो यह सुधार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, विचार करने वाली बातों में से एक घटना की तारीख से समय बीतना होगा।”
यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को उनके बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के उनके अधिकार के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया, जैसा कि धारा 273 और 274 तत्कालीन J&K CrPC द्वारा अनिवार्य है, जस्टिस कौल ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का संदर्भ दिया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि इन धाराओं के तहत अभियुक्तों की उचित जांच न करना महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक दोष है, जो संभावित रूप से मुकदमे को अमान्य कर सकता है।
न्यायालय ने बताया कि अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में मौन रहने का अधिकार निर्दोषता का अनुमान और उचित संदेह से परे अपराध साबित करने का अभियोजन पक्ष का भार शामिल है। इन अधिकारों का कोई भी उल्लंघन अभियुक्त के प्रति वास्तविक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो मुकदमे के परिणाम को प्रभावित करता है।
पहले की सजा खारिज करते हुए और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजते हुए न्यायालय की सजा रद्द कर दी। निचली अदालत को धारा 342 CrPC के तहत अभियुक्तों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे उन्हें कानून द्वारा परिकल्पित बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके, पीठ ने निष्कर्ष निकाला।
केस टाइटल- नजीर अहमद मीर बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य