यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

Amir Ahmad

18 March 2024 12:52 PM IST

  • यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि मूल अपराध (जिसे विधेय अपराध के रूप में जाना जाता है) की जांच रोक दी गई है तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरोप आगे नहीं बढ़ सकते।

    जस्टिस संजय धर की पीठ ने स्पष्ट किया,

    “PMLA के तहत अपराध अकेले अपराध हैं। फिर भी उनका मूल अनुसूचित अपराध है। एक बार जब अनुसूचित अपराध समाप्त हो जाता है तो किसी आरोपी के खिलाफ PMLA के तहत अपराधों के संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

    मामले की पृष्ठभूमि

    इस मामले में याचिकाकर्ता शामिल है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पहले ही बैंक लोन धोखाधड़ी (घातक अपराध) की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया।

    सीनियर वकील विक्रम चौधरी द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ED की कार्रवाई निराधार है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप अनिवार्य रूप से एक सिद्ध अपराध पर निर्भर हैं। वकील ने बताया कि विधेय अपराध की जांच रुकने से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का आधार ही खत्म हो गया।

    डिप्टी सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत ED ने प्रतिवाद किया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष ED की कार्यवाही को चुनौती दी थी। ED ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक ही राहत के लिए दो अलग-अलग अदालतों के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि विधेय अपराध की जांच पर रोक ED को मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी जांच शुरू करने से नहीं रोकती है और PMLA के तहत कार्यवाही तब तक जारी रह सकती है जब तक कि आरोपी को बरी नहीं कर दिया जाता या विधेय अपराध के लिए एफआईआर रद्द नहीं कर दी जाती।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता के लिए प्रारंभिक आपत्ति को संबोधित करते हुए क्योंकि याचिकाकर्ता ने कार्यवाही को चुनौती देने के लिए पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया था जस्टिस धर ने कार्रवाई के अलग-अलग कारणों को बताया और दर्ज किया,

    “एक बात स्पष्ट है कि पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण एक दूसरे से अलग हैं हालांकि दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं। अलग-अलग अवसरों पर स्थान हो सकता है कि वे एक ही लेन-देन का हिस्सा हों।

    इसके बाद अदालत ने विशेष अपराध में स्थगन आदेश के प्रभाव के बारे में PMLA की कानूनी व्याख्याओं पर गौर किया और विभिन्न हइकोर्ट के विपरीत निर्णयों को स्वीकार किया। जबकि मद्रास हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट जैसे कुछ हाईकोर्ट ने पहले फैसला सुनाया कि घातीय अपराध पर रोक से ED की जांच में कोई बाधा नहीं आएगी।

    जस्टिस धर ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से पहले का है।

    विजय मंडनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर प्रकाश डाला कि यदि आरोपी को अंततः विधेय अपराध से बरी कर दिया जाता है या यदि उनके खिलाफ मामला बंद हो जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने तर्क दिया कि विशिष्ट अपराध की जांच पर रोक अनिवार्य रूप से कार्यवाही पर ग्रहण लगाती है, जिससे इससे उत्पन्न होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर असर पड़ता है।

    जस्टिस धर ने दर्ज किया,

    “एक बार जब निर्धारित अपराधों से संबंधित एफआईआर में जांच रोक दी जाती है तो उक्त एफआईआर में कार्यवाही पर ग्रहण लग जाएगा। इसका निश्चित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि उक्त अपराधों की उत्पत्ति विधेय अपराधों से हुई है। इसलिए जब तक जांच पर रोक लागू रहेगी तब तक उक्त अपराध भी ग्रहण में रहेंगे।”

    सुप्रीम कोर्ट की मिसाल और विधेय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच अंतर्निहित लिंक के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ED ने संभवतः इस मामले में अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है।

    तदनुसार अदालत ने याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें जमानत बांड भरना, ईडी जांच में सहयोग करना, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ना शामिल है।

    हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि घातीय अपराध की जांच पर रोक हटा दी गई तो यह जमानत स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

    केस टाइटल- अनिल कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय इसके सहायक निदेशक जम्मू

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