BSF Act 1968 | कमांडेंट सुरक्षा बल न्यायालय में सुनवाई के बिना BSF कर्मियों को बर्खास्त कर सकते हैं, बशर्ते BSF नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
Shahadat
4 Jun 2024 11:58 AM IST
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के किसी सदस्य को बर्खास्त करने की कमांडेंट की शक्ति स्वतंत्र है। इसके लिए सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा पूर्व दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि BSF नियम, 1969 के नियम 22 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
बर्खास्तगी आदेश जारी करने में कमांडेंट की क्षमता को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,
“नियमों के नियम 177 के साथ अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कमांडेंट की किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बर्खास्त करने की शक्ति स्वतंत्र शक्ति है और यह सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति की दोषसिद्धि पर निर्भर नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि नियमों के नियम 22 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।'
BSF नियमों के नियम 177 के अधिदेश पर विस्तार से बताते हुए जस्टिस धर ने बताया कि कमांडेंट धारा 11 की उपधारा (2) के तहत निर्धारित अधिकारी है, जो अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा अपने अधीन किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है। इस प्रकार, एक यूनिट का कमांडेंट अपनी यूनिट में काम करने वाले कांस्टेबल की बर्खास्तगी का आदेश जारी करने के लिए सक्षम है।
यह मामला याचिकाकर्ता सीता देवी से संबंधित है, जो BSF कांस्टेबल गोपाल राम की विधवा है, जो 5 सितंबर, 1998 से बिना छुट्टी के अनुपस्थित था। गोपाल राम को 12 अक्टूबर, 2000 को BSF की 102वीं बटालियन के कमांडेंट द्वारा आधिकारिक तौर पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सीता देवी ने बर्खास्तगी को चुनौती दी, पारिवारिक पेंशन जारी करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनके पति की बर्खास्तगी में उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पति की बर्खास्तगी गैरकानूनी थी, क्योंकि यह BSF Act, 1968 और BSF नियम, 1969 का अनुपालन नहीं करती थी। उसने दावा किया कि कोई उचित जांच नहीं की गई और उसके पति को बर्खास्तगी से पहले खुद का बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया। उसने यह भी तर्क दिया कि बर्खास्तगी सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर आधारित होनी चाहिए।
विशाल शर्मा, डीएसजीआई द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने कहा कि सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि गोपाल राम से संपर्क करने और उसे खोजने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें गिरफ्तारी रोल जारी करना और गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करना शामिल था।
उन्होंने तर्क दिया कि गोपाल राम की बिना छुट्टी के लगातार अनुपस्थिति BSF Act की धारा 11 और BSF नियमों के नियम 22 के तहत बर्खास्तगी को उचित ठहराती है, क्योंकि BSF Act की धारा 11(2) के तहत कर्मियों को बर्खास्त करने की कमांडेंट की शक्ति सुरक्षा बल न्यायालय के मुकदमे से स्वतंत्र है।
BSF Act और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि कमांडेंट के पास कर्मियों को बर्खास्त करने का अधिकार है, लेकिन यह शक्ति अधिनियम और नियमों के अधीन है।
न्यायालय ने गौरांगा चक्रवर्ती बनाम त्रिपुरा राज्य (एआईआर 1989) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसने स्थापित किया कि धारा 11(2) के तहत कमांडेंट की बर्खास्तगी शक्ति सुरक्षा बल न्यायालय के मुकदमे से स्वतंत्र है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कमांडेंट ने BSF Act की धारा 11(2) के तहत अपनी शक्तियों के भीतर काम किया, जो सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा पूर्व दोषसिद्धि की आवश्यकता के बिना किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बर्खास्त करने की अनुमति देता है।
न्यायालय ने कहा कि यह शक्ति नियम 22 के पालन पर निर्भर है, जो कारण बताओ नोटिस जारी करने और व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर विचार करने का आदेश देता है। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि BSF ने गोपाल राम के पते पर कारण बताओ नोटिस भेजा था, भले ही वह उनकी अनुपस्थिति के कारण वितरित नहीं हुआ। न्यायालय ने माना कि BSF ने नोटिस देने और लापता कांस्टेबल की तलाश शुरू करने के लिए उचित कदम उठाकर अपना दायित्व पूरा किया है।
अदालत ने दर्ज किया,
“अन्यथा भी यह किसी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति को किसी पर्याप्त कारण से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने से रोका गया या वह वास्तव में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा उन्हें उपस्थित नहीं माना गया। इस संबंध में तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में तथ्यों का पता लगाने के लिए नियमित विभागीय जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने सीता देवी की याचिका खारिज कर दी और BSF का बर्खास्तगी आदेश बरकरार रखा।
केस टाइटल: सीता देवी बनाम भारत संघ