हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: ज़ीरो एनरोलमेंट के कारण बंद हुए सरकारी स्कूल के लिए दी गई ज़मीन वापस करे राज्य सरकार

Shahadat

20 July 2026 7:39 PM IST

  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: ज़ीरो एनरोलमेंट के कारण बंद हुए सरकारी स्कूल के लिए दी गई ज़मीन वापस करे राज्य सरकार

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जिस मकसद से सरकारी स्कूल बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी, अगर वह मकसद ही खत्म हो गया है, तो राज्य सरकार उस ज़मीन को अपने पास नहीं रख सकती। कोर्ट ने माना कि ज़ीरो स्टूडेंट एनरोलमेंट (छात्रों की संख्या शून्य होने) के कारण स्कूल बंद होने के बाद शिक्षा विभाग ज़मीन का कब्ज़ा अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार को ज़मीन का कब्ज़ा उसके मालिकों को वापस करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा:

    "प्रतिवादी-राज्य शिक्षा विभाग ने उस मकसद को छोड़ दिया है जिसके लिए याचिकाकर्ता के दादाजी ने अपनी ज़मीन विभाग को दी थी, इसलिए विभाग को ज़मीन अपने पास रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"

    कोर्ट ने माना कि सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद होने के बाद ज़मीन देने का मकसद खत्म हो गया, इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ़्ते के अंदर ज़मीन का कब्ज़ा उसके मालिकों को वापस करने का निर्देश दिया।

    Case Name: Rattan Sain v. State of H.P.

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