नियोक्ता-कर्मचारी संबंध साबित करने का बोझ मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अपने अस्तित्व का दावा करता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Praveen Mishra
8 April 2024 11:44 AM GMT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राकेश शर्मा बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एक अन्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील का फैसला करते हुए कहा कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध साबित करने का बोझ मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर टिका हुआ है जिसने अपने अस्तित्व का दावा किया है, और एक बार प्रबंधन का कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति उनके पक्ष में सबूत देता है, तभी प्रबंधन पर कर्मचारी के ऐसे दावों का मुकाबला करने के लिए साक्ष्य देने का भार बदलेगा।
मामले की पृष्ठभूमि:
अपीलकर्ता राकेश कुमार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (प्रतिवादी) द्वारा विद्युत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। साढ़े 4 साल की सेवा के बाद, अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा बिना किसी कारण के और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम) की धारा 25F के प्रावधानों का पालन किए बिना सेवा से समाप्त कर दिया गया था। नतीजतन, अपीलकर्ता ने औद्योगिक विवाद को केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय में उठाया, जहां अपीलकर्ता के खिलाफ आदेश पारित किया गया था।
आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जहां रिट कोर्ट ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता अपने और प्रतिवादी के बीच मालिक और नौकर के संबंध स्थापित करने में विफल रहा। उसी से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि विद्वान रिट कोर्ट प्रतिवादी द्वारा जारी लॉगबुक के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation) कार्ड को भी ध्यान में रखने में विफल रहा । उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान रिट कोर्ट ने अपीलकर्ता के साक्ष्य के साथ-साथ मौखिक गवाही को भी नजरअंदाज कर दिया।
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता को निगम द्वारा विद्युत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता को मैसर्स यूके इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियोजित किया गया था, जिसके साथ प्रतिवादी का जनशक्ति की आपूर्ति के संबंध में एक समझौता था।
कोर्ट के निष्कर्ष:
कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध साबित करने का बोझ मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर टिका हुआ है जिसने इसके अस्तित्व पर जोर दिया था। कोर्ट ने वर्कमेन ऑफ नीलगिरि को-ऑप मार्केट सोसाइटी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के अस्तित्व का दावा करता है, उसे साबित करने का बोझ उस पर होगा।
कोर्ट ने आगे कहा कि ईएसआई कार्ड अपीलकर्ता के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन यह कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं हुआ कि यह प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया था। अपीलकर्ता नियुक्ति पत्र या वेतन पर्ची के माध्यम से भी अपने दावों को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने सिंगल जज द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, और माना कि अपीलकर्ता अपने और प्रतिवादी के बीच मालिक और नौकर के संबंध को स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए, कोर्ट ने विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया।