आपराधिक शिकायत को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि वह राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
23 Sept 2024 1:39 PM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी आपराधिक शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शुरू की गई थी।
न्यायालय हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 171ई के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
एफआईआर उन आरोपों से उपजी है जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पंचायत चुनावों के दौरान शराब बांटी थी।
शिकायत एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता शराब बांटकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध में निहित है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके वाहन में मिली शराब की मात्रा आबकारी अधिनियम के तहत अनुमेय सीमा का उल्लंघन नहीं करती है और इन आधारों पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस राकेश कैंथला ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि शिकायत के पीछे राजनीतिक मंशा एफआईआर को रद्द करने के लिए उचित आधार थी।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि "यह तथ्य कि शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई हो सकती है, अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है।"
यह तर्क रामवीर उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जिसने स्थापित किया कि आपराधिक अभियोजन, भले ही दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो, तब तक वैध रहता है जब तक कि यह पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित हो।
याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्कों में से एक यह था कि शराब की छह बोतलों की बरामदगी हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनती, क्योंकि वाहन में प्रत्येक व्यक्ति को दो बोतल शराब रखने की अनुमति थी।
हालांकि, जस्टिस कैंथला ने वीना देवी एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में न्यायालय के अपने निर्णय का हवाला देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया, जहां न्यायालय ने माना कि कानूनी दायित्व से बचने के लिए बरामद प्रतिबंधित पदार्थ को कई आरोपियों में बांटना अनुचित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कब्जे को सामूहिक मान जाता है, व्यक्तिगत नहीं।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है कि वे मतदाताओं को शराब बांट रहे थे। जवाब में, न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सलमान सलीम खान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि "साक्ष्य की पर्याप्तता परीक्षण का विषय है और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के चरण में इसका फैसला नहीं किया जा सकता है।"
हाईकोर्ट ने दोहराया कि इस स्तर पर, अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता का आकलन करना न्यायालय की भूमिका नहीं है; ऐसे मामलों को मुकदमे के दौरान संबोधित किया जाना चाहिए।
आईपीसी की धारा 171ई के तहत आरोपों की जांच करते हुए, जो चुनावों के दौरान रिश्वतखोरी से संबंधित है, अदालत ने पाया कि एफआईआर में प्रस्तुत तथ्य, भले ही राजनीति से प्रेरित हों, प्रथम दृष्टया इस प्रावधान के तहत अपराध के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जिस राजनीतिक संदर्भ में शिकायत की गई थी, वह इस संभावना को नकारता नहीं है कि कोई अपराध किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि आरोप असंभव थे, उन्होंने बताया कि यह असंभव है कि वे शराब के साथ अपने वाहन को अनलॉक छोड़ गए होंगे। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसे आरोपों की विश्वसनीयता का आकलन पूर्ण परीक्षण के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए। जस्टिस कैंथला ने प्रियंका जायसवाल बनाम झारखंड राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि “आरोपों की सत्यता या अन्यथा इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है; यह परीक्षण का मामला है।”
अदालत ने रेखांकित किया कि एक बार आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच करने के लिए ट्रायल कोर्ट उपयुक्त मंच है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर को रद्द करने की दलील दी, लेकिन अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप पत्र पहले ही पेश किया जा चुका है, जिससे एकत्र किए गए साक्ष्य का आकलन करना ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है।
इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट को इस स्तर पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बिना जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों पर विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अंत में, जस्टिस कैंथला ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और दोहराया कि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में एक छोटा परीक्षण नहीं कर सकता।
केस टाइटल: वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (हिमाचल प्रदेश) 58