पत्नी द्वारा पति की मां के खिलाफ मानसिक बीमारी का आरोप लगाना 'क्रूरता' नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक याचिका खारिज की

Shahadat

2 Jan 2024 12:43 PM IST

  • पत्नी द्वारा पति की मां के खिलाफ मानसिक बीमारी का आरोप लगाना क्रूरता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक याचिका खारिज की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले पति की अपील खारिज कर दी, जिसने उसकी पत्नी के साथ तलाक की उसकी प्रार्थना खारिज कर दी थी। इसके बजाय उसे न्यायिक अलगाव का आदेश दिया।

    याचिकाकर्ता/पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने यह आरोप लगाकर 'मानसिक क्रूरता' का कार्य किया कि याचिकाकर्ता की मां मानसिक रूप से बीमार है, उसने अपने ससुराल वालों के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी बेटी को छीनकर और वैवाहिक संबंध छोड़कर याचिकाकर्ता को भी छोड़ दिया है।

    जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा:

    ट्रायल में किसी भी सामग्री से मानसिक बीमारी का मुद्दा स्थापित या साबित नहीं हुआ। इस तरह के आरोप को मानसिक क्रूरता के कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मुकदमा दायर करने से पहले किसी भी समय प्रतिवादी द्वारा उसके माता-पिता के साथ रहने पर आपत्ति जताई थी, या उसे वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कोई प्रयास किया था।

    याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि 1998 में उनकी शादी के कुछ ही दिनों के भीतर प्रतिवादी ने उनके और उनके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और अक्सर 'सहमति' के बिना वैवाहिक घर छोड़ दिया।

    यह प्रस्तुत किया गया कि वह अक्सर गंदी भाषा का इस्तेमाल करती थी और जब याचिकाकर्ता के माता-पिता दूर होते थे तो वह उसकी उपेक्षा करती थी और अपने व्यवहार में सुधार करने से इनकार करती थी।

    यह तर्क दिया गया कि 2003 में प्रतिवादी ने अचानक याचिकाकर्ता को छोड़ दिया। उसने अपने सभी सामान और नाबालिग बच्चे के साथ वैवाहिक घर छोड़ दिया। फिर कभी वापस नहीं लौटी।

    2009 में याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13 के तहत आवेदन लाया और अपनी शादी को भंग करके तलाक की प्रार्थना की।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वैवाहिक घर में आवास की कमी थी। उसने दावा किया कि शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी करने की सुविधा के लिए और अपनी नाबालिग बेटी की बेहतर देखभाल के लिए वह अपने पिता के घर पर रही, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि जब बेटी 2-3 साल की हो गई तो वह अपने पति के घर लौट आई, लेकिन फिर कठिनाइयों के कारण वह अपने माता-पिता के साथ रही, लेकिन छुट्टियों या त्योहारों के दौरान अपने वैवाहिक घर आ जाती थी।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह अपने वैवाहिक दायित्वों को छोड़ना नहीं चाहती थी या अपने ससुराल वालों के खिलाफ किसी भी गंदी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन याचिकाकर्ता की बहन उनकी शादी को तोड़ने के लगातार प्रयासों में लगी हुई थी।

    यह तर्क दिया गया कि वह अपने पति के साथ आपसी फैसले के अनुसार अपने माता-पिता के घर में रह रही थी और शादी के तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि याचिकाकर्ता की मां मानसिक रोगी है।

    जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्रूरता के 'कार्य' सूक्ष्म हो सकते हैं। याचिकाकर्ता की मां की मानसिक बीमारी का आरोप लगाना स्वयं क्रूरता का कार्य है।

    इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि HMA की धारा 13(1)(आईए) और (आईबी) के तहत दोहरे आधार साबित हो चुके हैं। याचिकाकर्ता विघटन द्वारा तलाक की डिक्री का हकदार है।

    यह नोट किया गया कि पक्षकारों ने 2000-2009 तक प्रतिवादी को उसके माता-पिता के घर पर रहने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता ने इसके लिए सहमति वापस नहीं ली।

    कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपनी दलीलों को साबित करने में सक्षम नहीं है और तलाक के लिए याचिका में केवल क्रूरता का आरोप लगाने वाले दावे को अदालत द्वारा ऐसे आधारों के अस्तित्व को खोजने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जैसा कि दलील दी गई है।

    यह माना गया कि मुकदमे के दौरान मानसिक बीमारी का मुद्दा स्थापित नहीं किया गया। इस तरह का आरोप क्रूरता नहीं हो सकता।

    न्यायालय ने कहा:

    हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि बड़ी संख्या में मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के परिवार के सदस्य मानसिक बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार करने से कतराते हैं, सामाजिक कलंक का निराधार डर पालते हैं। इस तरह की गलत सामान्य धारणाओं को न्यायालय द्वारा यह मानने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की मां की मानसिक बीमारी का आरोप मानसिक क्रूरता का कार्य होगा।

    इसने आगे देखा कि याचिकाकर्ता या उसके ससुराल वालों पर प्रतिवादी द्वारा की गई शारीरिक क्रूरता के उदाहरणों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है और याचिकाकर्ता ने इन आरोपों को साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान अपने माता-पिता से भी पूछताछ नहीं की।

    परित्याग के आरोप पर अदालत ने कहा कि दावा की गई अवधि 2003 में शुरू हुई। याचिकाकर्ता ने 2000-2003 के बीच भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया, या अपनी बेटी के बारे में पूछताछ नहीं की, या यहां तक कि उसे अपनी पत्नी के स्तन कैंसर से पीड़ित होने या उसके लिए सर्जरी कराने के बारे में भी पता था।

    अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा अपने माता-पिता के साथ रहने पर आपत्ति जताई थी। इस प्रकार परित्याग का मामला नहीं बनता है।

    कोर्ट ने कहा कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 2003 से 2009 तक इंतजार क्यों किया। यदि प्रतिवादी ने 2003 में याचिकाकर्ता को छोड़ दिया होता तो यह काफी अप्राकृतिक आचरण है कि याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख करने से पहले परित्याग के बाद छह साल या उससे अधिक इंतजार किया होगा। इसलिए हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि जैसा कि अधिनियम के तहत परित्याग पर विचार किया गया, याचिकाकर्ता द्वारा भी स्थापित नहीं किया गया।

    तदनुसार, पति की अपील खारिज कर दी गई और अदालत ने न्यायिक अलगाव के ट्रायल कोर्ट का आदेश भी रद्द कर दिया, क्योंकि क्रूरता या परित्याग का आधार नहीं बनाया गया।

    केस नंबर: एफए 9/2016

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