सीआरपीसी की धारा 204 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि' क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझाया
LiveLaw News Network
21 Feb 2024 7:11 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 'प्रथम दृष्टया मामला' या 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि' क्या होती है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा समन/जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसे कब माना जा सकता है।
जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने से पहले, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करनी होगी, ताकि आरोपी के खिलाफ 'आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार' (धारा 204 सीआरपीसी के अनुसार) खोजा जा सके, जो मजिस्ट्रेट की 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि' के अलावा और कुछ नहीं है।
संदर्भ के लिए, सीआरपीसी की धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे की बात करती है, जिसमें कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए यह मानता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह एक समन-मामले में आरोपी की उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। यदि यह एक वारंट मामला है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त की उपस्थिति के लिए वारंट जारी कर सकता है।
''प्रथम दृष्टया संतुष्टि'' शब्दों को विस्तार से बताने के लिए, न्यायालय ने डॉ दिव्यानंद यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य और एक अन्य के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें न्यायालय ने फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2013) में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था। फियोना श्रीखंडे के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि शिकायत के स्तर पर मजिस्ट्रेट केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों से चिंतित है और उसे केवल "प्रथम दृष्टया संतुष्ट" करना है कि क्या आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए "पर्याप्त आधार हैं"?
इस मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि मामले के गुण या दोषों पर विस्तृत चर्चा की जांच करना मजिस्ट्रेट का क्षेत्र नहीं है क्योंकि धारा 202 के तहत जांच का दायरा इस अर्थ में बेहद सीमित है कि मजिस्ट्रेट, इस स्तर पर, केवल प्रथम दृष्टया शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या झूठ की जांच करने की अपेक्षा की जाती है।
जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि दिव्यानंद यादव (सुप्रा) मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि मजिस्ट्रेट किसी आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत तभी कार्रवाई करेगा जब उसे पता चलेगा कि इसके लिए पर्याप्त आधार है।
उपर्युक्त निर्णयों से संकेत लेते हुए, जस्टिस शर्मा ने कहा कि आमतौर पर सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय मामले में, शिकायतकर्ता को सभी गवाहों को पेश करना होता है और यदि वह किसी भी गवाह को इस आधार पर पेश करने में असमर्थ है कि ऐसे गवाह उसके आदेश के अधीन नहीं हैं या उसके गवाह नहीं हैं, फिर भी, मजिस्ट्रेट जो जांच कर रहा है, आरोपी को बुलाने के संबंध में अपनी "प्रथम दृष्टया संतुष्टि" दर्ज करने के उद्देश्य से उन गवाहों को बुला सकता है।
अदालत ने कहा, "जांच अदालत की शक्तियां किसी भी तरह से सीमित नहीं हैं और वह गवाहों को बुला सकती है, अगर उसके विचार में उनके साक्ष्य आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के उद्देश्य से मामले में उचित निर्णय के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।"
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि किसी आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करते समय, मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होगा कि सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज की गई शिकायत और सबूतों को सरसरी तौर पर देखने पर, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत हैं या नहीं।
दूसरे शब्दों में, उसे बस यह देखना है कि आरोपी के खिलाफ "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" है या नहीं। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक नहीं तौलना चाहिए जैसे कि वह ट्रायल कोर्ट हो।
मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि धारा 202(2) सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहती है, हालांकि, मौजूदा मामले में, मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं किया। शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों की जांच करने के लिए इस आधार पर बुलाना आवश्यक लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए, सभी गवाहों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ पुनरीक्षण अदालत (जिसने समन आदेश को बरकरार रखा) ने सीआरपीसी की धारा 202(2) के तहत कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की अनदेखी की।
अदालतों के दृष्टिकोण को आकस्मिक और लापरवाह पाते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यहां तक कि उस डॉक्टर को भी नहीं बुलाया गया जिसने घायलों की जांच की थी, जबकि जांच यह निष्कर्ष निकालने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध बनता है या नहीं।
अंत में, यह मानते हुए कि कानून के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया कोई भी सम्मन आदेश असुरक्षित है और रद्द किया जा सकता है, न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया।
अदालत ने कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए मामले को संबंधित ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया।
केस टाइटलः अमित कुमार बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2024 लाइव लॉ (एबी) 101 [CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 20280 of 2013]
केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 101