पीड़िता को वह घटना याद आएगी, जिसे वह भूलने की कोशिश कर रही है; राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- POCSO दोषी पीड़िता के गांव में पैरोल नहीं बिता सकता
LiveLaw News Network
1 March 2024 9:46 PM IST
POCSO के एक दोषी को पैरोल की अवधि के दौरान उस गांव, जहां पीड़िता रहती है, में प्रवेश न करने का निर्देश देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की सुरक्षा के अभाव से सर्वाइवर/पीड़ित की मानसिक भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने कहा कि अगर पीड़ित को पैरोल के दौरान दोषी का सामना करना पड़ता है, तो उसे दोषी द्वारा पहुंचाए गए आघात को फिर से देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा परिदृश्य पीड़िता को उस घटना की याद दिलाएगा जिसे वह भूलने की बहुत कोशिश कर रही है।
जोधपुर की पीठ ने आदेश में कहा,
"अदालत POCSO अधिनियम के विधायी इरादे के प्रति सचेत है, जो यह प्रावधान करता है कि बच्चे को होने वाले आघात को कम करने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच संपर्क को रोका जाना चाहिए..."।
खंडपीठ ने पीड़ित की भावनाओं/सुरक्षा और आरोपी के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर भी जोर दिया। इसलिए, अदालत ने आरोपी/दोषी को अपनी पैरोल अवधि पीड़ित के निवास से दूर किसी स्थान पर बिताने की अनुमति देना उचित समझा।
जिला पैरोल सलाहकार समिति, डीडवाना-कुचामन के उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें दूसरे पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया गया था, अदालत ने दोषी को पैरोल का अपना समय नारायणपुरा गांव में बिताने का निर्देश दिया, जो पीड़ित के निवास से काफी दूर है।
दोषी को पैरोल अवधि के हर तीसरे दिन नारायणपुरा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा।
केस टाइटलः मोती राम बनाम राजस्थान राज्य, गृह विभाग और अन्य
केस नंबर: डीबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 199/2024
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 38