"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'तांत्रिक/बाबा' असुरक्षा और अंध विश्वास का फायदा उठाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

LiveLaw News Network

4 March 2024 8:54 PM IST

  • यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तांत्रिक/बाबा असुरक्षा और अंध विश्वास का फायदा उठाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में तांत्रिक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। उसने बौद्धिक रूप से विकलांग लड़के पैदा करने से ठीक करने के बहाने सात लड़कियों, जिनमें से छह नाबालिग थीं, के साथ पांच साल से अधिक समय तक बलात्कार और यौन शोषण किया था।

    जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने अप्रैल 2016 में सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ मेहंदी कासिम जेनुल आबिदीन शेख उर्फ बंगाली बाबा द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया -

    “यह हमारे समय की एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी-कभी तथाकथित तांत्रिकों/बाबाओं के दरवाजे खटखटाते हैं और ये तथाकथित तांत्रिक/बाबा लोगों की असुरक्षा और अंध विश्वास का फायदा उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं। तथाकथित तांत्रिक/बाबा न केवल उनसे पैसे ऐंठकर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, बल्कि कई बार समाधान देने की आड़ में पीड़ितों का यौन उत्पीड़न भी करते हैं...अपीलकर्ता ने पीड़ितों की माताओं की आशंका का पूरा फायदा उठाया और उनके डर को बरगलाकर, लड़कियों को ठीक करने का आश्वासन दिया और इस प्रक्रिया में उनका आर्थिक शोषण भी किया।

    सत्र अदालत ने शेख को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354 (शील भंग करना), 313 (सहमति के बिना गर्भपात करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाया था। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो उसके शेष जीवन तक बढ़ाई जाएगी और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

    अदालत ने एक करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण और नकदी भी लौटाने का निर्देश दिया था, जो शेख ने पीड़ितों की मांओं, जो बहनें थीं, से यह दावा करके लिया था कि वह उनकी बेटियों का इलाज ताबीज़ और पानी से करेगा।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, शेख ने खुद को मौलवी बताकर और उन्हें कुरान और अरबी सिखाने की पेशकश करके नाबालिग पीड़ितों, जिनकी उम्र 5 से 16 साल के बीच थी, के घर में प्रवेश किया था। फिर उन्होंने उनकी माताओं का विश्वास हासिल किया, जो उनके परिवार में बौद्धिक विकलांगता के इतिहास के बारे में चिंतित थीं, और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी बेटियों को इससे ठीक कर देंगे। उसने घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ भी मारपीट की।

    इसके बाद उसने लड़कियों को उन जगहों पर बुलाना शुरू कर दिया जहां वह रहता था और बार-बार उनका यौन उत्पीड़न करता था, साथ ही उन्हें यह बात किसी को न बताने की धमकी भी देता था। उसने चार लड़कियों का गर्भपात भी कराया, जो उसके कृत्य के कारण गर्भवती हो गईं।

    यह अपराध नवंबर 2010 में सामने आया, जब लड़कियों ने अपने एक पिता को सूचित किया, जिन्होंने जाल बिछाया और पुलिस की मदद से शेख को पकड़ लिया। उनके खिलाफ जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें सात पीड़ित, उनके माता-पिता, चिकित्सा परीक्षण और गर्भपात करने वाले डॉक्टर, उस परिसर के मकान मालिक जहां शेख रहते थे, और जांच अधिकारी शामिल थे। सत्र न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने के बाद, उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय और असंभव था, क्योंकि पीड़ित लड़कियों ने कई अवसर मिलने के बावजूद 5 से 6 साल तक यौन उत्पीड़न का खुलासा नहीं किया।

    हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, और पीड़ितों की गवाही पर अविश्वास करने या उसे बदनाम करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने शेख द्वारा अपने शोषण के बारे में बताया था।

    हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी श्रीहरन @ मुरुगन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए सजा को इस हद तक रद्द कर दिया कि इसका मतलब उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास था, जिसमें कहा गया था कि ऐसी सजा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल दी जा सकती है, न कि ट्रायल कोर्ट द्वारा।

    हालांकि, इसने उस सज़ा को फिर से लागू कर दिया, यह देखते हुए कि यह शेख द्वारा उनकी माताओं के अंध विश्वास के कारण छह युवा लड़कियों के शोषण का एक उत्कृष्ट मामला था, और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया, जो उसके जीवन के शेष समय तक रहेगी।

    केस‌ डिटेलः आपराधिक अपील संख्या 365/2016

    केस टाइटलः मेहंदी कासिम जेनुल आबिदीन शेख @ मेहंदी कसम शेख @ बंगाली बाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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