अनुबंध द्वारा शासित संविदा कर्मचारी के टर्मिनेशन पर अनुच्छेद 226 के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
12 April 2024 4:34 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट अनुबंध की शर्तों या शर्तों के उल्लंघन के संदर्भ में किसी संविदा कर्मचारी की बर्खास्तगी पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि जहां अनुबंध की शर्तें मनमानी नहीं हैं, वहां अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसे संविदात्मक विवादों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संदर्भित किया जाना चाहिए।
जस्टिस जेजे मुनीर ने कहा,
“यह मुद्दा कि क्या टर्मिनेशन अनुबंध के अनुसार है या किसी क़ानून या वैधानिक नियमों, या कम से कम एक वैधानिक अनुबंध के उल्लंघन के अभाव में इसके विपरीत है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध रिट क्षेत्राधिकार की अभ्यास में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है।"
उन्होंने कहा, "सेवा के अनुबंध के संदर्भ में या उसके उल्लंघन में याचिकाकर्ता के रोजगार के निर्धारण में, अनुबंध की शर्तों और उसकी प्रकृति को देखते हुए, किसी भी मनमानी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 या 16 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन कर सकता है।"
याचिकाकर्ता ने मामले में यूपी राज्य और अन्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला पर भरोसा किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि "यहां तक कि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी का भी पद पर कोई अधिकार नहीं है और उसकी सेवाएं अनुबंध या प्रासंगिक वैधानिक नियमों के तहत बिना कोई कारण बताए एक महीने के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं।"
फैसले में कहा गया था कि कि अस्थायी सरकारी सेवक को सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है।
न्यायालय ने कौशल किशोर शुक्ला के मामले को इस आधार पर अलग कर दिया कि इसमें कर्मचारी नियम द्वारा शासित एक तदर्थ कर्मचारी था, हालांकि, याचिकाकर्ता ने खुद को एक संविदा कर्मचारी बताया, जिसकी सेवाएं अनुबंध द्वारा शासित होंगी। यह माना गया कि उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है।
कोर्ट ने कहा कि कौशल किशोर शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए दोहरा परीक्षण निर्धारित किया है कि सजा आदेश प्रकृति में दंडात्मक है या नहीं। पहला, अस्थायी कर्मचारी को पद पर अधिकार होना चाहिए और दूसरा, उसे 'बुरे परिणाम' भुगतने होंगे।
कोर्ट ने कहा कि परषोतम लाल ढींगरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि "सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के बुरे परिणाम नहीं होंगे।"
न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं है जिसका किसी पद पर ग्रहणाधिकार है, बल्कि वह एक संविदा कर्मचारी है जिसकी सेवा शर्तें अनुबंध द्वारा शासित होती हैं।
न्यायालय ने माना कि कर्मचारी और नियोक्ता के बीच इस तरह के संविदात्मक विवाद का फैसला उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत किया जा सकता है, न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटलः महेश कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य [रिट- ए नंबर 13670/2023 ]