धारा 31 पॉक्सो अधिनियम | बिना किसी पॉक्सो अपराध के स्वतंत्र रूप से अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 March 2024 2:31 PM GMT

  • धारा 31 पॉक्सो अधिनियम | बिना किसी पॉक्सो अपराध के स्वतंत्र रूप से अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

    यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत नामित विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बताया है कि POCSO अधिनियम की धारा 31 विशेष अदालतों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, लेकिन उन्हें अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान नहीं करती।

    जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने कहा,

    “धारा 31 केवल विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित और निर्धारित करती है। धारा 31 विशेष न्यायालय को POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की स्वतंत्र रूप से सुनवाई करने के लिए कोई नया अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और ऐसे अपराधों के साथ POCSO के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई विशेष अदालत द्वारा नहीं की जाती है।"

    ये टिप्पणियां जम्मू में सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) द्वारा दिए गए एक संदर्भ का उत्तर देते समय की गईं। आरोपी राहुल कुमार को एक विशेष अदालत में POCSO अधिनियम की धारा 3/4 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा। हालांकि, विशेष अदालत ने आरोपी को POCSO के तहत बरी कर दिया और केवल आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय किए और परिणामस्वरूप मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।

    सत्र न्यायाधीश ने मामले की फाइल प्राप्त करने पर, केवल आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने की विशेष अदालत की क्षेत्राधिकार क्षमता पर सवाल उठाया। सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) का विचार था कि विशेष न्यायालय, POCSO अधिनियम की धारा 31 के तहत सत्र न्यायालय होने के नाते, POCSO के तहत आरोप मुक्त होने के बावजूद आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आरोपी पर मुकदमा चला सकता है।

    POCSO अधिनियम की धारा 28 और 31 की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जस्टिस कुमार ने पाया कि धारा 28 सरकार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, POCSO अधिनियम के अपराधों को संभालने के लिए विशेष अदालतें (जो सत्र न्यायालय होनी चाहिए) नामित करने का अधिकार देती है।

    महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने कहा कि धारा 28(2) इन विशेष अदालतों को एक ही मुकदमे के दौरान POCSO आरोपों के साथ-साथ अन्य अपराधों की सुनवाई करने की अनुमति देती है और इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार हालांकि उन स्थितियों तक ही सीमित है जहां POCSO आरोपों की भी सुनवाई की जा रही है।

    इस बात पर ज़ोर देते हुए कि धारा 31 केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करती है और POCSO अधिनियम से असंबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को स्वतंत्र क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है, पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र IPC अपराधों की सुनवाई तक ही विस्तारित होता है, जब उसी मुकदमे में POCSO अधिनियम के आरोपों के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि धारा 28(2) द्वारा अनिवार्य है।

    उक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर पीठ ने फैसला सुनाया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश ने मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि POCSO के आरोप हटा दिए गए थे, विशेष अदालत ने आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र खो दिया।

    पीठ ने कहा,

    “.. POCSO अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रतिवादी-अभियुक्त के आरोप में बदलाव और आरोपमुक्त करने के साथ, विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र खो दिया है। ऐसी स्थितियों में जब विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए जाते हैं, तो सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबद्धता की आवश्यकता को समाप्त माना जाएगा”, पीठ ने टिप्पणी की।

    तदनुसार, सत्र न्यायालय (पीडीजे) को मामले को बरकरार रखने या आगे की कार्यवाही के लिए किसी अन्य सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

    केस टाइटल: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बनाम राहुल कुमार।

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल)

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