सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
2 April 2024 1:35 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया इस्तीफा, स्वीकृति से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2000 के नियम 6 और 7 की जांच करते हुए यह टिप्पणी की। ये नियम सरकारी सेवकों द्वारा सेवा से त्यागपत्र के मामलों से संबंधित हैं। अदालत पूर्णिमा सिंह की ओर से दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के तहत सहायक शिक्षक के पद से याचिककर्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था।
याचिकाकर्ता जूनियर बेसिक स्कूल मिर्ज़ापुर, ब्लॉक अवागढ़, जिला एटा में सहायक सरकारी शिक्षक के रूप में तैनात थी। याचिकाकर्ता को अविवाहित महिला उम्मीदवार होने के कारण उस स्कूल तक पहुंचने में कुछ कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह स्कूल काफी दूर था, इसलिए उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा से अपनी पोस्टिंग को दूसरे स्कूल में बदलने का अनुरोध किया।
अपनी रिट याचिका में, उन्होंने दावा किया कि उनके अनुरोध पर विचार करने के बजाय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के कार्यालय में क्लर्क के रूप में तैनात एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता को एक मुद्रित पत्र और शपथ पत्र प्रदान किया और उनसे उन कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। आश्वासन दिया कि अगली काउंसलिंग में ऐसे कागजात के आधार पर उनकी पोस्टिंग बदली जा सकती है। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और 5 फरवरी, 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया।
हालांकि, इसके बाद, उन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र और शपथ पत्र की सामग्री सहायक शिक्षक के पद से उनके इस्तीफे के समान है, इसलिए, उन्होंने उसी दिन एक और आवेदन जमा करके अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की।
अंततः, 31 मार्च, 2021 को उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजे गए आदेश की एक प्रति दी गई, जिससे याचिकाकर्ता को पहली बार पता चला कि सहायक अध्यापक के पद से उनका इस्तीफा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा द्वारा 31.3.2021 के आदेश के जरिए स्वीकार कर लिया गया है।
उन्होंने इस आधार पर अदालत का रुख किया कि एक बार जब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, तो उपयुक्त प्राधिकारी के पास उनका इस्तीफा स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। अदालत के समक्ष, उनके वकील ने यूपी सरकारी सेवक इस्तीफा नियम, 2000 के नियम 7 पर भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को इसकी स्वीकृति से पहले लिखित रूप में अनुरोध करके अपना इस्तीफा वापस ले सकता है।
इन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा एक बार पांच फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया, उसके बाद उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के समक्ष दो आवेदन प्रस्तुत कर इस्तीफा वापस लिया। पहला आवेदन व्यक्तिगत रूप से पांच फरवरी, 2021 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि दूसरा आवेदन 11 फरवरी 2021 को पंजीकृत डाक के माध्यम से, संबंधित प्राधिकारी के पास भेजा गया, इसलिए पांच फरवरी को दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।
न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी कर्मचारी द्वारा दिया गया इस्तीफा उसकी स्वीकृति से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसे निर्णयों में निर्धारित कानून के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद, उसका इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश कानून की नजर में अस्थिर था और इस प्रकार, इसे रद्द किया जाना चाहिए।
इसे देखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी गई और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर जूनियर बेसिक स्कूल मिर्ज़ापुर, ब्लॉक अवागढ़, जिला एटा में सहायक अध्यापक के पद पर शामिल होने की अनुमति दी जाए और वर्तमान वेतन, जब भी देय हो, का भुगतान किया जाए।
न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता 5 फरवरी 2021 से सेवा में उनकी बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए उन्हें स्वीकार्य वेतन का 25% पाने का हकदार होगी। उक्त राशि की गणना की जाएगी और उन्हें चार महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा।
केस टाइटलः पूर्णिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 205
केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 205