3 साल की बच्ची से बलात्कार-हत्या | 'अभियुक्त के सुधार की संभावना से इंकार नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौत की सज़ा को बिना छूट के 30 साल की जेल में बदला
LiveLaw News Network
23 Feb 2024 5:54 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में तीन साल की बच्ची के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या करने वाले एक व्यक्ति की मौत की सजा को बिना किसी छूट के 30 साल की निश्चित अवधि की सजा में बदल दिया है।
आरोपी की उम्र (घटना के समय 25 वर्ष) के साथ-साथ उसकी वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने उसकी मौत की सजा को कम करना उचित पाया। यह निर्णय इस तथ्य से प्रभावित था कि उसके नाम पर कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था और किसी भी प्रकार की पिछली सजा नहीं थी और इसलिए, न्यायालय ने कहा कि "उसके सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता"।
दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील पर हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियां साबित की गईं:
1) आरोपी बुरी नियत से पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और घटना से पहले ही अपनी बुरी नियत दिखाकर उसे अपने साथ ले गया;
2) पीड़िता का शव आरोपी के कब्जे वाले कमरे में मिला था और उस समय आरोपी भी कमरे में मौजूद था, उसने अंदर से कुंडी लगा ली थी और उसे जबरन खोला गया था।
3) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि पीड़िता के साथ क्रूर यौन उत्पीड़न किया गया था. उसके गुप्तांगों सहित शरीर पर कई चोटें आईं और उसकी मौत दबाने के कारण हुई है।
4) फोरेंसिक जांच रिपोर्ट पुष्टि करती है कि अपराध आरोपी द्वारा किया गया है। आरोपी के खून के नमूने का डीएनए पोस्टमॉर्टम के दौरान एकत्र किए गए पीड़िता के एनल स्वाब के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है।
इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित की गई, जिसने आरोपी के अपराध को साबित किया और उसकी बेगुनाही या घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य को छोड़कर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय थे।
सज़ा की मात्रा के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि उचित सज़ा देने से न्यायालय अपराधियों के खिलाफ न्याय की समाज की पुकार पर प्रतिक्रिया करता है। न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध के अनुरूप सजा देनी चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा दर्शा सकें।
गंभीर परिस्थितियों के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि पीड़िता कम उम्र की एक मासूम और असहाय बच्ची थी, जिसे आरोपी की वासना को संतुष्ट करने की प्रक्रिया में क्रूर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और मौत के घाट उतार दिया गया था। यह अपराध अत्यंत जघन्य प्रकृति का है और वीभत्स तरीके से किया गया है।
दूसरी ओर, मामले में नरम परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अदालत ने आरोपी की उम्र (25 वर्ष) और उसके शादीशुदा होने, एक बच्चा होने की स्थिति का हवाला दिया। न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त का न तो कोई आपराधिक इतिहास था और न ही वह पहले से दोषी है, इसलिए उसके सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने बिना किसी छूट के लाभ के 30 साल की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि की सजा की राय दी। इसके साथ ही अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।
केस टाइटलः दिनेश पासवान बनाम यूपी राज्य। 2024 लाइव लॉ (एबी) 108 [2022 का कैपिटल केस नंबर - 4, 2022 के संदर्भ नंबर 4 के साथ]
केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 108